कोरेगांव हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा के प्रमुख आरोपी मिलिंद एकबोटे की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है, साथ ही कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में मुख्य आरोपी मिलिंद एकबोटे को 20 फरवरी तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 7, 2018 4:46 PM
an image

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा के प्रमुख आरोपी मिलिंद एकबोटे की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है, साथ ही कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में मुख्य आरोपी मिलिंद एकबोटे को 20 फरवरी तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी.

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराने का राज्य सरकार को निर्देश भी दिया है. गौरतलब है कि वर्ष 2018 की पहली तारीख को पुणे में जातीय हिंसा भड़की थी.
शौर्य दिवस के कार्यक्रम के दौरान एक जनवरी को हिंसा भड़की थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी. एक जनवरी को प्रतिवर्ष को भीमा कोरेगांव लड़ाई की याद में दलित संगठन जश्न मनाता है, इसी आयोजन को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गये थे और पूरे शहर में हिंसा फैल गयी थी.
Exit mobile version