विदेश मंत्रालय ने बदले नियम, पहले पासपोर्ट फिर पुलिस वेरिफिकेशन

नयी दिल्ली : अगर आप भी पासपोर्ट बनाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपकी योजना में मददगार साबित हो सकती है. अगर आप तत्काल योजना के तहत पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो अब आपको क्लास वन अधिकारी से सत्यापित प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं है. विदेश मंत्रालय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 27, 2018 6:03 PM
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नयी दिल्ली : अगर आप भी पासपोर्ट बनाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपकी योजना में मददगार साबित हो सकती है. अगर आप तत्काल योजना के तहत पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो अब आपको क्लास वन अधिकारी से सत्यापित प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं है. विदेश मंत्रालय ने नियम 1980 में संशोधन कर दिया है. अब पहले आपको पासपोर्ट मिलेगा इसके बाद पुलिस सत्यापन होगा.

तत्काल योजना में भी लोगों को पासपोर्ट बनाने में देरी हो रही थी. विदेश मंत्रालय ने इस पर विचार करते हुए यह फैसला लिया है. नये नियम को गुरुवार ( 1 फरवरी 2018 ) से लागू किया जाना है. इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा तीन दिनों में पासपोर्ट देने की योजना है. पहले सत्यापण कराने के लिए आवेदकों को सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे.
इन सारे कागजी कामों में वक्त लगता था और तय समय पर पासपोर्ट मिलना मुश्किल हो जाता था. विदेश मंत्रालय ने आवेदकों को परेशानी से बचाने के लिए यह कदम उठाया है. इस फैसले का स्वागत हो रहा है. इस फैसले में भी कुछ जरूरी कागजात आपको जमा करने होंगे, जिसमें तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदक को आधार संख्या समेत कुछ जरूरी कागजात जमा करने होंगे.
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