झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के सजा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगायी रोक

नयी दिल्ली : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दिल्ली हाइकोर्ट ने राहत दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट की सजा पर 22 जनवरी तक रोक लगा दी है. दिल्ली हाइकोर्ट ने अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट के आर्डर पर स्टे लगा दिया है. उन्हें तीन साल के जुर्माने के साथ सजा सुनायी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 2, 2018 3:39 PM

नयी दिल्ली : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दिल्ली हाइकोर्ट ने राहत दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट की सजा पर 22 जनवरी तक रोक लगा दी है. दिल्ली हाइकोर्ट ने अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट के आर्डर पर स्टे लगा दिया है. उन्हें तीन साल के जुर्माने के साथ सजा सुनायी गयी थी. कोर्ट ने मधु कोड़ा को 25 लाख के जुर्माना के साथ तीन साल की सजा सुनायी थी. कोड़ा और तीन अन्य लोगों पर झारखंड के उत्तरी राजहरा कोलयरी के कोल आवंटन में गबन का आरोप था.इस मामले में स्पेशल कोर्ट के जज भरत पराशर ने मधु कोड़ा के अलावा पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु, कोड़ा के करीबी विजय जोशी और निजी कंपनी विन्नी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को दोषी करार दिया है

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की स्पेशल कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला के एक मामले में कोड़ा एवं विन्नी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड समेत 4 को दोषी ठहराया था. सभी को आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया गया. मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक का आवंटन नियमों का उल्लंघन कर कोलकाता स्थित विन्नी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (बीआइएसयूएल) को देने से जुड़ा है.
ज्ञात हो कि संसद में पेश CAG की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि‍ कोयला खदानों के आवंटन से सरकार को करीब 1.86 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. इस मामले में आरोपियों पर जो धाराएं लगायी गयी हैं, उसमें दोषियों को सात से दस साल या आजीवन कारावास तक का प्रावधान है. इस साल छह दिसंबर को कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था, जिसके बाद वे कोर्ट में पेश हुए.

Next Article

Exit mobile version