2जी स्पेक्ट्रम में 21 दिसंबर को कोर्ट सुनायेगा फैसला, ए राजा, कनिमोझी समेत सभी आरोपी रहेंगे मौजूद
नयी दिल्ली : 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में पटियाला हाउस कोर्ट 21 दिसंबर को अपना फैसला सुनायेगा. कोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके नेता कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को पेश होने का आदेश दिया है. इस दिन कोर्ट तीन मामलों में फैसला सुनायेगा, जिसमें दो केस सीबीआई के हैं और एक केस प्रवर्तन […]
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नयी दिल्ली : 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में पटियाला हाउस कोर्ट 21 दिसंबर को अपना फैसला सुनायेगा. कोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके नेता कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को पेश होने का आदेश दिया है. इस दिन कोर्ट तीन मामलों में फैसला सुनायेगा, जिसमें दो केस सीबीआई के हैं और एक केस प्रवर्तन निदेशालय का है. सीबीआई के पहले केस में ए राजा और कनिमोझी समेत पूर्व टेलीकॉम सेक्रेटरी सिद्धार्थ बेहुरा और ए राजा के पूर्व निजी सचिव भी इस मामले में आरोपी हैं. इनके साथ स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर्स, यूनिटेक के प्रबंध निदेशक, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के तीन सीनियर अधिकारी और कलैग्नर टीवी के निदेशकों पर भी आरोप हैं.
इस मामले में फैसला मंगलवार, 5 दिसंबर को ही आना था, लेकिन इससे पहले 7 नवंबर को कोर्ट ने यह कहते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था कि मामले में दाखिल किये गये दस्तावेज तकनीकी रूप पेचीदे हैं, जिनका अवलोकन किया जाना बाकी है. पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान कनिमोझी वहां मौजूद थीं, बाद में पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि ‘देखते हैं.’
तीन टेलीकॉम कंपनियां- स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और यूनिटेक वायरलेस (तमिलनाडु) लिमिटेड पर भी इस मामले में केस चला है. अदालत ने अक्टूबर 2011 को तीनों के खिलाफ आरोप तय किये थे. सीबीआई ने राजा और अन्य आरोपियों के खिलाफ अप्रैल 2011 में आरोप पत्र दाखिल किया था. सीबीआई ने आरोप लगाया था कि 122 लाईसेंस के आवंटन से 30,984 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था जिसे दो फरवरी 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था.