सुप्रीम कोर्ट में सरकार बोली राकेश अस्थाना का सीबीआइ में कामकाज शानदार, याचिका हुई खारिज

नयीदिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने गुजरात कैडर के वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की सीबीआइ के विशेष निदेशक केरूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी. न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति एएम सप्रे की पीठ ने कहा रिट याचिका खारिज की जाती है. न्यायालय ने इस संबंध में 24 नवंबर को अपना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 28, 2017 12:01 PM
an image

नयीदिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने गुजरात कैडर के वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की सीबीआइ के विशेष निदेशक केरूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी.

न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति एएम सप्रे की पीठ ने कहा रिट याचिका खारिज की जाती है. न्यायालय ने इस संबंध में 24 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

केंद्र ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अस्थाना का करियर बहुत अच्छा रहा है और उन्होंने कोयला घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, काला धन और धन शोधन के 40 से भी ज्यादा हाई प्रोफाइल मुकदमों की निगरानी की है.

राकेश आस्थाना से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें :

सीबीआइ ने लालू पर नहीं किया था रहम, तब थे यूएन विश्वास और अब हैं राकेश अस्थाना

याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज ने अस्थाना की नियुक्ति का विरोध करते हुए कहा था कि स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड के कार्यालय और अन्य परिसरों पर छापेमारी के दौरान बरामद हुई एक डायरी में अस्थाना का नाम आया था, इसलिए उनकी नियुक्ति गैरकानूनी है.

केंद्र ने हालांकि, दावा किया है कि पहले से सीबीआइ में अवर निदेशक के पद पर कार्यरत अस्थाना एजेंसी के 11 जोन की देखरेख कर रहे थे.

रेल होटल आवंटन घोटाला की जांच कर रहे CBI एडिशनल डायरेक्टर को मिला प्रमोशन

Exit mobile version