अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस की राज्य इकाई की एक याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया. कांग्रेस की राज्य इकाई ने याचिका में अनुरोध किया कि दोषपूर्ण पायी गयी ईवीएम और वीवीपैट सील की जायें और उनका आगामी विधानसभा चुनावों में प्रयोग नहीं हो.
न्यायमूर्ति अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति एजे कागजी की खंडपीठ ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की याचिका पर चुनाव आयोग, राज्य के प्रमुख चुनाव अधिकारी और विधि एवं न्याय मंत्रालय के जरिये केंद्र सरकार को नोटिस जारी किये. इन सभी को 13 नवंबर तक नोटिस के जवाब देने हैं. कांग्रेस ने अपनी याचिका में कहा कि कुल 70182 वीवीपैट (मतदाता सत्यापन जांच पर्ची) इकाइयों में करीब सात प्रतिशत पहले स्तर की जांच के दौरान दोषपूर्ण पायी गयीं और ईवीएम तथा नियंत्रण इकाइयां भी दोषपूर्ण थीं. इन्हें सील किया जाना चाहिए तथा इनका राज्य में किसी मतदान केंद्र पर प्रयोग नहीं होना चाहिए.
याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि वह या तो आयोग को निर्देश दे या खुद एक विशेषज्ञ समिति गठित करे जो दोषपूर्ण मशीनों पर गौर कर सके ताकि इनसे कोई गड़बड़ी नहीं हो सके. राज्य में दो चरणों में नौ और 14 दिसंबर को मतदान होना है और मतगणना 18 दिसंबर को होगी.