नयी दिल्ली : आज सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में मारे गये छात्र प्रद्युम्न ठाकुर के पिता की सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, हरियाणा सरकार एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने उनसे तीन सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है. इससे पहले आज सुबह कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए अपनी सहमति दी थी. कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किये जाने के बाद प्रद्युम्न ठाकुर के पिता ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और हरियाणा सरकार ने भी सकारात्मक संदेश दिये हैं.

सुप्रीम कोर्ट अलग से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने को भी सहमत हुआ, जिसमें देशभर के निजी स्कूलों में सुरक्षा कदमों की खामी का मुद्दा उठाया गया है. कोर्ट ने कहा कि वह गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुई सात वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में उसके पिता की अर्जी पर सुनवाई करेगा.

मां ने कहा मेरा लाल तो अस्पताल में ऐसे पड़ा था, मानो सो रहा हो, स्कूल वालों ने उसे सुरक्षा नहीं दी

बच्चे के पिता वरुण ठाकुर इस मामले की जांच सीबीआई या विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराये जाने की मांग कर रहे हैं. यह अर्जी प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आयी जिसने कहा कि न्यायालय की रजिस्टरी से यदि मंजूरी मिल जाती है तो इस पर सुनवाई आज ही होगी. इस पीठ में प्रधान न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चन्द्रचूड़ भी शामिल हैं. ठाकुर के वकील ने पीठ से कहा कि वह न्यायालय की रजिस्टरी में अपनी याचिका डालने की प्रक्रिया में हैं.
न्यायालय ने एक पृथक जनहित याचिका पर भी सुनवायी की सहमति जताई है जिसमें देशभर के स्कूलों में सुरक्षा की कमी का मुद्दा उठाया गया है. गुरुग्राम स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय में आठ सितंबर को बच्चे का गला रेता हुआ शव मिला था. उसके बाद से इस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लोगों का प्रदर्शन जारी है. आज भी लोगों ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन जारी रखा. कल रात स्कूल के नॉर्दन जोन के हेड फ्रांसिस थॉमस और भदोंसी ब्रांच के कोआर्डिनेटर को गिरफ्तार किया गया.