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Fake University, UGC Alert: यूजीसी ने फर्जी विश्वविद्यालयों को लेकर अलर्ट जारी किया है. यूजीसी ने छात्रों को आगाह करते हुए कहा है कि छात्र फर्जी यूनिवर्सिटी में दाखिले को लेकर सावधानी बरते. यूजीसी ने कहा कि इससे छात्रों के करियर खराब होने का डर रहता है. ऐसे में कोई भी छात्र फर्जी विश्वविद्यालय में दाखिला न ले. यूजीसी ने बाइबल यूनिवर्सिटी में दाखिला न लेने की अपील की है. इसके अलावा यूजीसी ने 21 विश्वविद्यालयों को फर्जी करार दिया है.
बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया में न लें एडमिशन: यूजीसी ने कहा है कि छात्र बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया में एडमिशन नहीं लें. यूजीसी ने एडमिशन न लेने को लेकर छात्रों के लिए एक नोटिस भी जारी की है. गौरतलब है कि बाइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है. यूजीसी ने कहा है कि यह विश्वविद्यालय यूजीसी एक्ट 1956 का उल्लंघन कर डिग्री कोर्स को करा रहा है.
नियमों को ताक पर रखकर चल रहे थे कोर्स: बाइबल यूनिवर्सिटी को लेकर यूजीसी को कई शिकायतों मिल रही थी. जब यूजीसी की ओर से शिकायतों पर जांच की गई तो पता चला कि कई नियमों को ताक पर रखकर बाइबल यूनिवर्सिटी में कई कोर्स कराये जा रहे थे. यूजीसी ने कहा कि इसके बाद जब ऐसे यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाई को तो बाइबल समेत 21 विश्वविद्यालय के नाम सामने आये हैं जो ‘फर्जी’ हैं.
यूजीसी ने दी है सार्वजनिक सूचना: यूजीसी ने इन फर्जी विश्वविद्यालयों के बारे में एक सार्वजनिक सूचना लेकर कहा है कि छात्रों एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि देश के विभिन्न भागों में 21 स्वत: अभिकल्पित, गैर मान्यता प्राप्त संस्थान कार्यरत हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 का उल्लंघन कर रहे हैं.
कई राज्यों में फर्जी विश्वविद्यालयों का जाल: यूजीसी ने कहा है कि ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों का देश के कई राज्यों में धंधा चल रहा है. दिल्ली में इनकी संख्या 8, वहीं उत्तर प्रदेश में 4, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा में 2-2 और कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में एक-एक फर्जी विश्वविद्यालय हैं.
सार्वजनिक सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 22 (1) के अनुसार, केंद्रीय, राज्य, प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुच्छेद 3 के तहत स्थापित मानद विश्वविद्यालय ही उपाधि प्रदान कर सकते हैं जिन्हें संसदीय अधिनियम द्वारा उपाधि प्रदान करने के लिये विशेष रूप से अधिकार दिया गया है.
भाषा इनपुट के साथ
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