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Zomato: ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो कंपनी को ठाणे (महाराष्ट्र) के जीएसटी विभाग से 803.4 करोड़ रुपये की कर (टैक्स ) मांग का नोटिस मिला है. इसमें डिलीवरी शुल्क पर जीएसटी का भुगतान न करने से संबंधित ब्याज और जुर्माना भी शामिल है. वही कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में बताया कि वह इस आदेश के खिलाफ उचित प्राधिकारी के समक्ष अपील करेगी. ज़ोमैटो का दावा है कि उनके पास एक मजबूत मामला है जिसे बाहरी कानूनी और कर विशेषज्ञों की राय से समर्थन प्राप्त है.
मामला और अवधि का विवरण
जोमैटो ने 12 दिसंबर 2024 को प्राप्त आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि यह 29 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए है. इस आदेश में 401.7 करोड़ रुपये के जीएसटी इसी राशि के जुर्माने और लागू ब्याज की मांग की गई है.
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कंपनी का रुख
जोमैटो का कहना है कि उन्हें भरोसा है कि कानूनी और नियामक पहलुओं के आधार पर उनका पक्ष मजबूत है. कंपनी ने स्पष्ट किया कि इस मामले में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा.
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