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नई दिल्ली : टाटा ग्रुप की विमानन कंपनी एयर इंडिया पर डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) ने पिछले महीने यात्रियों के खराब बर्ताव की घटना के बारे में जानकारी नहीं देने पर एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि गत छह दिसंबर को एयर इंडिया की पेरिस-नयी दिल्ली उड़ान में यात्रियों के खराब आचरण की दो घटनाएं प्रकाश में आई हैं, लेकिन समय पर इन घटनाओं की जानकारी नहीं देने के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जु्र्माना लगाया जा रहा है.
उड़ान में सीट पर पेशाब करने का मामला
मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले महीने एयर इंडिया की पेरिस से दिल्ली उड़ान के दौरान सवार एक यात्री नशे की स्थिति में शौचालय में धूम्रपान करते हुए पाया गया था. उसी उड़ान में एक अन्य यात्री ने बगल की खाली सीट पर रखे कंबल पर कथित तौर पर पेशाब कर दिया था. उस समय बगल की सीट पर बैठी महिला यात्री शौचालय गई हुई थी. यह मामला उजागर होने के बाद डीजीसीए ने एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा था कि इस प्रकार की जानकारी मिलने के बाद उसकी ओर से किसी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए थी.
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एयर इंडिया पर एक हफ्ते में दूसरी बार जुर्माना
टाटा ग्रुप की अगुवाई वाली एयर इंडिया पर एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बार डीजीसीए ने जुर्माना लगाया है. पिछले हफ्ते भी विमानन नियामक ने एयरलाइन की न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान के दौरान एक यात्री के महिला सहयात्री पर नशे की हालत में पेशाब करने की घटना में उसपर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. इस तरह पिछले कुछ महीनों में एयर इंडिया की उड़ान के दौरान पेशाब करने की यह दूसरी घटना सामने आई है. इन दोनों ही मामलों में एयर इंडिया की तरफ से डीजीसीए को समय पर जानकारी नहीं दिए जाने की बात सामने आई है.
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