Mehul Choksi News: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कैनरा बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के एक समूह के साथ कथित तौर पर 55.27 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ नयी प्राथमिकी दर्ज की है. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

30 अगस्त 2021 को बैंक ने की थी शिकायत

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बेजेल ज्वलेरी और इसके पूर्णकालिक निदेशकों मेहुल चोकसी, चेतना झावेरी, दिनेश भाटिया और मिलिंद लिमये के खिलाफ बैंक की शिकायत के करीब एक साल बाद कार्रवाई की है. बैंक ने 30 अगस्त, 2021 को शिकायत दर्ज करायी थी.

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22 फरवरी को सीबीआई को मिली थी जांच की अनुमति

बेजेल ज्वेलरी का नाम पहले डीडमास था, जो गीतांजलि जेम्स की ही सहायक कंपनी है. महाराष्ट्र सरकार ने इस साल 22 फरवरी को सीबीआई को मामले में जांच करने की अनुमति दी थी. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत मंजूरी प्रदान की गयी. एजेंसी इसी कानून के तहत कामकाज करती है.

सीबीआई ने झावेरी, भाटिया, लिमये के परिसरों में ली तलाशी

सीबीआई ने मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मुंबई में झावेरी, भाटिया और लिमये के परिसरों में तलाशी ली. कैनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बेजेल ज्वेलरी को कंसोर्टियम के एक समझौते के तहत कार्यशील पूंजी सुविधा के रूप में क्रमश: 30 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये के ऋण के लिए मंजूरी दी थी.

इस तरह की रुपये की हेराफेरी

आरोप है कि ऋण सोने तथा हीरे के आभूषणों के विनिर्माण और बिक्री के लिए दिया गया था, लेकिन कंपनी ने धन के दूसरी जगहों पर उपयोग को छिपाने के लिए खाते के माध्यम से कोई लेन-देन नहीं किया. प्राथमिकी के अनुसार, वर्ष 2017-18 में एनपीए की तारीख पर बकाया राशि 55.27 करोड़ रुपये थी, जो 12 अगस्त, 2021 को बढ़कर 78.14 करोड़ रुपये हो गयी.

चोकसी और नीरव मोदी ने पीएनबी को लगायी 13 हजार करोड़ की चपत

इसके बाद बैंकों ने सीबीआई से शिकायत की. एजेंसी ने आरोप लगाया कि कंपनी ने कर्ज नहीं लौटाकर बैंकों के संघ को 55.27 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया. चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले को अंजाम दिया था.

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