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मुंबई : बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रवर्तक विजय माल्या के खिलाफ चेक बाउंस मामले में सुनवाई कर रही एक अदालत ने आज माल्या को मामले की अगली सुनवाई के समय हाजिर होने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा है कि यदि वह हाजिर नहीं हुये तो उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जायेगा. मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी.
मुंबई के उपनगरीय इलाके, अंधेरी के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत मामले में भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) के आवेदन पर सुनवाई कर रही है. एएआई ने 100 करोड़ रुपये के चेक बाउंस होने के मामले में किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ मामला दायर किया है. न्यायधीश एए लाउलकर ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई तक के लिये स्थगित करते हुये कहा, यह सुनिश्चित करें कि आरोपी सुनवाई की अगली तिथि पर अदालत में हाजिर हो ऐसा नहीं होने पर उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जायेगा.
एएआई द्वारा दायर दो आवेदनों में माल्या को अदालत में हाजिर होने से स्थायी तौर पर दी गयी छूट समाप्त करने और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया है. इसके बाद से ही माल्या देश से बाहर हैं. माल्या की कंपनी द्वारा बैंकों के 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाये जाने को लेकर काफी होहल्ला मचा हुआ है.
एएआई के वकील ने हालांकि, कल अदालत में जिरह करते हुए कहा कि यदि अदालत माल्या का हाजिर होने का आदेश देती है तो पासपोर्ट रद्द होने के चलते उनके वकील माल्या को अदालत में हाजिर नहीं कर पायेंगे.
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