स्टार्टअप की सूचीबद्धता के लिए अंतिम नियम शीघ्र ही जारी करेगा सेबी

नयी दिल्ली : बाजार नियामक सेबी नयी कंपनियों (स्टार्ट अप) की सूचीबद्धता के लिए नियमों को शीघ्र ही अंतिम रूप देगा ताकि ऐसी कंपनियों को धन जुटाने के लिए पूंजी बाजार के इस्तेमाल की अनुमति दी जा सकी. हालांकि, छोटे निवेशकों को संभवत: एक साल तक निवेश की अनुमति नहीं मिल पाएगी. सूत्रों ने कहा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 1, 2015 6:10 PM

नयी दिल्ली : बाजार नियामक सेबी नयी कंपनियों (स्टार्ट अप) की सूचीबद्धता के लिए नियमों को शीघ्र ही अंतिम रूप देगा ताकि ऐसी कंपनियों को धन जुटाने के लिए पूंजी बाजार के इस्तेमाल की अनुमति दी जा सकी. हालांकि, छोटे निवेशकों को संभवत: एक साल तक निवेश की अनुमति नहीं मिल पाएगी. सूत्रों ने कहा कि इस बारे में नियम इसी महीने या अगले महीने जारी किये जा सकते हैं.

सूत्रों के अनुसार नये नियमों के तहत सारी निर्गम पूर्व पूंजी को सभी शेयरधारकों के लिए छह महीने की अवधि हेतु ‘बंद’ किया जा सकता है. इस समय प्रवर्तकों को निर्गम बाद पूंजी के कम से कम 20 प्रतिशत को तीन साल के लिए ‘लॉक इन’ के लिए पेशकश करनी होती है. इसके अलावा सेबी स्टार्टअप सूचीबद्धता के लिए खुलासा नियमों को भी आसान बना सकता है.

बाजार नियामक सेबी के यहां मसौदा पेशकश दस्तावेज दाखिल करवाते समय इन फर्मों को केवल बडे उद्देश्यों का खुलासा करना होगा. नये नियमों से इस तरह की स्टार्टअप कंपनियों को भारत के भीतर से ही धन जुटाने में मदद मिलेगी.

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