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नयी दिल्ली : निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए सेवा कर पंजीकरण को ई-मेल और मोबाइल नंबर के साथ स्थायी खाता संख्या (पैन) देना अनिवार्य होगा. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे आवेदक जो सरकारी विभागों में नहीं आते, उन्हें पैन नहीं देने की स्थिति में पंजीकरण नहीं दिया जाएगा.
इसमें कहा गया है कि सरकारी विभागों को छोडकर अन्य प्रापराइटर या वैध इकाई को पंजीकरण के लिए पैन नंबर देना अनिवार्य होगा. इस माह से लागू होने वाले सेवा कर पंजीकरण आदेश में कहा गया है.
अभी पंजीकरण हासिल कर चुकी कंपनियों को पैन नंबर लेकर अस्थायी पंजीकरण को पैन आधारित पंजीकरण में बदलने के लिए आदेश के तीन माह के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऐसा नहीं करने पर अस्थायी पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है. आवेदकों को फॉर्म में ई-मेल, पते व मोबाइल नंबर की भी जानकारी देनी होगी.
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