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लोकसभा में बीमा विधेयक का पारित होना निंदनीय : सीटू

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नयी दिल्ली : ट्रेड यूनियनों के विरोध के बावजूद लोकसभा में बीमा विधेयक पारित कराने के राजग सरकार के कदम की ट्रेड यूनियन सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) ने आज निंदा की और नौ मार्च को बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों की एक दिन की देशव्यापी हडताल का समर्थन देने की बात कही.

सीटू ने एक बयान में कहा, ‘सभी ट्रेड यूनियनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी के कर्मचारियों के विरोध को नजरअंदाज कर बीमा कानून (संशोधन) विधेयक 2015 को पारित कराये जाने के राजग सरकार का कदम निंदनीय है और संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन खतरनाक है.’

बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा नौ मार्च को एक दिन की हडताल के आह्वान का स्वागत करते हुए सीटू ने सभी ट्रेड यूनियनों से, चाहे वह किसी भी दल से क्यों नहीं संबद्ध हो, हडताल का एकजुट समर्थन करने की अपील की है. विधेयक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 26 प्रतिशत से बढाकर 49 प्रतिशत करने की व्यवस्था है और यह साधारण बीमा क्षेत्र के निजीकरण के लिये रास्ता खोलता है. लोकसभा ने चार मार्च को विधेयक पारित कर दिया और यह अब राज्यसभा में लंबित है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

नयी दिल्ली : ट्रेड यूनियनों के विरोध के बावजूद लोकसभा में बीमा विधेयक पारित कराने के राजग सरकार के कदम की ट्रेड यूनियन सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) ने आज निंदा की और नौ मार्च को बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों की एक दिन की देशव्यापी हडताल का समर्थन देने की बात कही.

सीटू ने एक बयान में कहा, ‘सभी ट्रेड यूनियनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी के कर्मचारियों के विरोध को नजरअंदाज कर बीमा कानून (संशोधन) विधेयक 2015 को पारित कराये जाने के राजग सरकार का कदम निंदनीय है और संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन खतरनाक है.’

बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा नौ मार्च को एक दिन की हडताल के आह्वान का स्वागत करते हुए सीटू ने सभी ट्रेड यूनियनों से, चाहे वह किसी भी दल से क्यों नहीं संबद्ध हो, हडताल का एकजुट समर्थन करने की अपील की है. विधेयक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 26 प्रतिशत से बढाकर 49 प्रतिशत करने की व्यवस्था है और यह साधारण बीमा क्षेत्र के निजीकरण के लिये रास्ता खोलता है. लोकसभा ने चार मार्च को विधेयक पारित कर दिया और यह अब राज्यसभा में लंबित है.

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