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मुंबई : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर निजी क्षेत्रों के बैंकों के एमडी और सीएमडी की आयु सीमा को 70 साल निर्धारित कर दिया है. केन्द्रीय बैंक ने नये कंपनी अधिनियम के तहत यह फैसला किया है. इस अधिसूचना में कहा गया है कि निजी क्षेत्र के बैंकों में एमडी और सीएमडी तथा अनरू पूणकालिक निदेशकों की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होनी चाहिए.
70 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इन पदों पर नहीं रह सकता है. इसमें इस बात की स्वतंत्रता दी गयी है कि अलग-अलग बैंकों के निदेशक मंडल एमडी और सीएमडी के लिए आंतरिक नीति के तहत 70 वर्ष से कम आयु को रखने के लिए स्वतंत्र हैं.
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 196.3 में कहा गया है कि कोई भी कंपनी 31 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को एम, सीएमडी और पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक के तौर पर नियुक्त नहीं कर सकती है और नाही उसके रोजगार को आगे जारी रख सकती है.
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