रिश्वत मामला: 3 अभियुक्त भेजे गये न्‍यायिक हिरासत में

नयी दिल्‍ली: दिल्ली की एक अदालत ने सिंडीकेट बैंक रिश्वत मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किये गये तीन आरोपियों को 25 अगस्त तक के लिये न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. एजेंसी ने कहा कि इन व्यक्तियों को अब पूछ ताछ के लिए पुलिस हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 11, 2014 7:33 PM

नयी दिल्‍ली: दिल्ली की एक अदालत ने सिंडीकेट बैंक रिश्वत मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किये गये तीन आरोपियों को 25 अगस्त तक के लिये न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. एजेंसी ने कहा कि इन व्यक्तियों को अब पूछ ताछ के लिए पुलिस हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है.

अभियुक्त विनीत गोधरा, पुनीत गोधा और विजय पहुजा को उनकी पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद आज अदालत में पेश किया गया. एजेंसी ने आवेदन देकर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आग्रह किया.

विशेष सीबीआई अदालत के न्यायधीश वी.के. गुप्ता ने उन्हें आज 25 अगस्त तक के लिये न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सिंडीकेट बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सुधीर कुमार जैन, भूषण स्टील लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नीरज सिंगल और अन्य को सीबीआई ने सिंडीकेट बैंक रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया है.

जैन और सिंगल सीबीआई की हिरासत में है. उनकी इस हिरासत की अवधि कल पूरी हो रही है. सीबीआई ने जैन के खिलाफ दो मामले दायर किये हैं. एक मामला किसी अन्य के जरिये 50 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त करने और दूसरा मामला अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करते हुये नियमों के खिलाफ जाकर कुछ कंपनियों की ऋण सीमा बढाने का है. मामले में एक और आरोपी भूषण स्टील के मुख वित्तीय अधिकारी अरूण अग्रवाल भी इस समय न्यायिक हिरासत में हैं.

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