18.8 C
Ranchi
Sunday, February 9, 2025 | 08:13 am
18.8 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

1 जनवरी 2020 से पेंशन ‘कम्युटेशन” सुविधा लागू करेगा श्रम मंत्रालय, 6.3 लाख पेंशनभोगियों को होगा फायदा

Advertisement

नयी दिल्ली : श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष से एक मुश्त आंशिक निकासी यानी ‘कम्युटेशन’ की सुविधा एक जनवरी से देगा. इस कदम से 6.3 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा. एक सूत्र ने यह जानकारी दी. इन 6.3 लाख पेंशनभोगियों ने अपनी पेंशन निकासी का […]

Audio Book

ऑडियो सुनें

नयी दिल्ली : श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष से एक मुश्त आंशिक निकासी यानी ‘कम्युटेशन’ की सुविधा एक जनवरी से देगा. इस कदम से 6.3 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा. एक सूत्र ने यह जानकारी दी. इन 6.3 लाख पेंशनभोगियों ने अपनी पेंशन निकासी का विकल्प चुना था और 2009 से पहले सेवानिवृत्ति के समय उन्हें पेंशन मद में जमा राशि में से कुछ हिस्सा एक मुश्त निकालने की अनुमति मिल गयी थी. ईपीएफओ ने 2009 में पेंशन मद में से निकासी के प्रावधान को वापस ले लिया था.

- Advertisement -

सूत्र ने कहा कि श्रम मंत्रालय कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत पेंशन ‘कम्युटेशन’ सुविधा लागू करने के ईपीएफओ के निर्णय के क्रियान्वयन को लेकर एक जनवरी 2020 को अधिसूचना जारी करेगा. इस सुविधा के तहत पेंशनधारक को अग्रिम में पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त दे दिया जाता है. उसके बाद अगले 15 साल के लिये उसकी मासिक पेंशन में एक तिहाई की कटौती की जाती है. 15 साल बाद पेंशनभोगी पूरी पेंशन लेने के लिए पात्र होते हैं.

ईपीएफओ का निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 21 अगस्त, 2019 को हुई बैठक में इस सुविधा का लाभ लेने वाले 6.3 लाख पेंशनभोगियों को ‘कम्युटेशन’ प्रावधान बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी. केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष श्रम मंत्री हैं. ईपीएफओ की एक समिति ने आंशिक निकासी के 15 साल बाद पेंशन राशि बहाल करने को लेकर ईपीएफसी-95 में संशोधन की सिफारिश की थी. पेंशन ‘कम्युटेशन’ को बहाल करने की मांग थी.

इससे पहले, ईपीएस-95 सदस्यों को 10 साल के लिए पेंशन मद में से एक तिहाई राशि निकालने की अनुमति थी. इसे 15 साल बाद बहाल किया गया है. यह सुविधा सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले से चली आ रही है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें