न्यायालय ने एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले की जांच पूरी करने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाई

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने एयरसेल मैक्सिस सौदा मामले की जांच पूरी करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दी गई समयसीमा गुरूवार को तीन महीने के लिए बढ़ा दी. न्यायमूर्ति ए के सीकरी एवं न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि जांच तीन महीने में पूरी हो जानी चाहिए. ईडी की ओर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 20, 2018 1:21 PM
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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने एयरसेल मैक्सिस सौदा मामले की जांच पूरी करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दी गई समयसीमा गुरूवार को तीन महीने के लिए बढ़ा दी. न्यायमूर्ति ए के सीकरी एवं न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि जांच तीन महीने में पूरी हो जानी चाहिए.

ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एजेंसी को जांच पूरी करने के लिए दो-तीन माह की जरूरत है क्योंकि उसे कुछ आरोपियों से कई ई मेल के संबंध में पूछताछ करनी है. गौरतलब है कि मार्च में शीर्ष न्यायालय ने जांच पूरी करने के लिए ईडी को छह महीने की समयसीमा दी थी. ईडी 2जी स्पेक्ट्रम मामले से उपजे एयरसेल-मैक्सिस सौदे से जुड़े धनशोधन मामले की जांच कर रही है.

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