एनसीएलएटी ने भूषण स्टील के सीओसी और आरपी को जारी किया नोटिस

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने एलएंडटी की याचिका पर भूषण स्टील के ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) और निपटान पेशेवर (आरपी) को नोटिस जारी किया है. एलएंडटी का भूषण स्टील पर कोरोबारी बकाया चढ़ा हुआ है, जबकि दिवाला संहिता के तहत भूषण स्टील को टाटा स्टील समूह की कंपनी ने खरीद […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 22, 2018 5:06 PM

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने एलएंडटी की याचिका पर भूषण स्टील के ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) और निपटान पेशेवर (आरपी) को नोटिस जारी किया है. एलएंडटी का भूषण स्टील पर कोरोबारी बकाया चढ़ा हुआ है, जबकि दिवाला संहिता के तहत भूषण स्टील को टाटा स्टील समूह की कंपनी ने खरीद लिया है. एनसीएलएटी ने टाटा स्टील को भी एलएंडटी की अपील पर पक्ष बनाया है.

इसे भी पढ़ें : भूषण स्टील के अधिग्रहण से सरकार खुश, बैंकों को NPA से निबटने में मिलेगी मदद

एलएंडटी का दावा है कि भूषण स्टील से उसे 900 करोड़ रुपये लेने हैं. यह बकाया कारोबार से संबंधित है. एनसीएलएटी की चेयरमैन न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली पीठ ने संबद्ध पक्षों को नोटिस के जवाब 28 मई तक देने को कहा गया है. अगली सुनवाई 30 मई को होगी.

इससे पहले 15 मई को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने भूषण स्टील के निपटान पेशेवर की निपटान योजना को स्वीकार कर लिया था, जिसमें टाटा स्टील सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी थी. वित्तीय कर्ज देने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 32,500 करोड़ रुपये के साथ साथ भूषण स्टील की 12.27 फीसदी हिस्सेदारी देने की टाटा स्टील की पेशकश को स्वीकार कर लिया है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version