माल्या के खिलाफ चार जनवरी को फेरा उल्लंघन मामले की सुनवाई करेगी अदालत

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत चार जनवरी को इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी कि फेरा उल्लंघन के एक मामले में सम्मन को कथित रूप से नजरअंदाज करने के लिए कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा अपराधी घोषित किया जाये या नहीं. मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शहरावत की अनुपस्थिति के कारण अदालत इस मामले में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 22, 2017 4:48 PM
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नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत चार जनवरी को इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी कि फेरा उल्लंघन के एक मामले में सम्मन को कथित रूप से नजरअंदाज करने के लिए कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा अपराधी घोषित किया जाये या नहीं. मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शहरावत की अनुपस्थिति के कारण अदालत इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकी.

प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया था कि माल्या की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकी है. इसके बाद अदालत ने माल्या को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी. निदेशालय के विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा ने सुनवाई की पिछली तारीख को कहा था कि माल्या के कार्यालयों और आवास पर सम्मन भेजने तथा अखबारों में इस मामले में उनकी उपस्थिति को लेकर नोटिस प्रकाशित करने के बावजूद उनकी मौजूदगी सुनिश्चित नहीं की जा सकी है.

प्रवर्तन निदेशालय चार जनवरी को माल्या को भगोडा घोषित करने पर जोर दे सकती है क्योंकि अदालत उन्हें इस मामले में हाजिर होने का अंतिम अवसर दे चुकी है. अदालत ने आठ नवंबर को माल्या को भगोड़ा अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी जब उसे बताया गया था कि उनके खिलाफ जारी गैरजमानती वारंट वापस आ गया है.

एजेंसी के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 के तहत प्रक्रिया शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. अदालत ने 12 अप्रैल को माल्या के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था.

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