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नयी दिल्ली: सरकार ने बैंकों और डाकघरों को चलन से बाहर किये गये 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को 20 जुलाई तक भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कराने की अनुमति दे दी है. यह दूसरा मौका है, जब केंद्र सरकार ने बैंकों, डाकघरों और सहकारी बैंकों को बेकार हो चुके नोटों को रिजर्व बैंक में जमा कराने का समय दिया है. इससे पहले यह अवसर 31 दिसंबर तक के लिए दिया गया था. यह नोटबंदी के बाद 50 दिन की अवधि समाप्त होने के एक दिन बाद तक का समय था.
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एक अधिसूचना में सरकार ने कहा है कि विनिदर्ष्टि नोटों को बैंक, डाकघर और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक रिजर्व बैंक के किसी भी कार्यालय में इस नियम के अधिसूचित होने के बाद 30 दिन की अवधि के भीतर जमा करा दें. उल्लेखनीय है कि सरकार ने कालाधन पर अंकुश लगाने तथा फर्जी नोटों पर पाबंदी लगाने के मकसद से आठ नवंबर 2016 को 500 और 1,000 रपये के नोटों पर पाबंदी लगाने की घोषणा की थी.
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