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नयी दिल्लीः केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट यानी पेश हो चुका है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में आम बजट को पेश किया. बजट में आम टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं दी गई है. पांच लाख रुपये तक की आय वालों के लिए टैक्स स्लैब पहले जैसा ही है. उम्मीद थी कि इस बार बजट में पर्सनल इनकम टैक्स में छूट के दायरे को बढ़ाया जा सकता है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
पहले कहा जा रहा था कि सरकार कंज्प्शन को बढ़ावा देने के लिए पर्सनल इनकम टैक्स में छूट का दायरा 2.5 लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर सकती है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वैसे अमीरों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है. मोदी सरकार ने भले ही टैक्स स्लैब नहीं बदला है लेकिन ज्यादा कमाई करने वालों को झटका दिया है.
अब दो से पांच करोड़ रुपये सालाना आय वालों पर तीन फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगेगा और साथ ही पांच करोड़ रुपये से अधिक कमाने पर सात फीसदी अतिरिक्त टैक्स देना होगा. इसके अलावा अगर कोई बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर 2% का टीडीएस लगाया जाएगा. यानी सालाना एक करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर दो लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे.
अब आधार से भी भर सकेंगे इनकम टैक्स
अब आप बिना पैन नंबर के भी अपना इनकम टैक्स भर सकते हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि अब से आईटीआर के लिए पैन कार्ड जरूरी नहीं रह गया है. सिर्फ आधार के लिए जरिए भी काम चल जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स नोटिस भेजने के लिए सेंट्रल सेल बनेगी.