Scrap Policy: स्क्रैपेज सर्टिफिकेट लेकर पहुंचे शो-रूम, नई कार पर मिलेगा बढ़िया डिस्काउंट
इन लाभों का कॉन्सेप्ट स्क्रैपेज नीति, 2021 में की गई थी, जिसके बाद श्री गडकरी ने 18 मार्च, 2021 को संसद को यह भी बताया कि उन्होंने ऑटो निर्माताओं को 5% की छूट देने के लिए एक सलाह जारी की है.
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कई वाहन निर्माता इस त्यौहारी सीजन में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बदले नए वाहन खरीदने पर छूट देने की योजना बना रहे हैं. ऑटो निर्माताओं ने एक या दो साल की सीमित अवधि के लिए पुराने वाहन के स्क्रैपेज सर्टिफिकेट के बदले कमर्शियल और पैसेंजर वाहनों पर 1.5% से 2.75% के बीच छूट देने पर सहमति जताई है. मंगलवार को भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माताओं और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के बीच हुई बैठक के बाद इस निर्णय की घोषणा की गई.
Scrap Policy: एक्सचेंज पर मिलेगी छूट
हालांकि, यह स्क्रैपेज छूट ग्राहकों को कार डीलरों से अपने वाहन एक्सचेंज करने पर मिलने वाली छूट की जगह लेगी. इसके अलावा, निर्माता अपने वाहन पोर्टफोलियो के भीतर चुनिंदा मॉडलों पर ये छूट देने के लिए स्वतंत्र हैं.
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Scrap Policy: 2021 में की थी नितिन गडकरी ने घोषणा
इन लाभों का कॉन्सेप्ट स्क्रैपेज नीति, 2021 में की गई थी, जिसके बाद श्री गडकरी ने 18 मार्च, 2021 को संसद को यह भी बताया कि उन्होंने ऑटो निर्माताओं को 5% की छूट देने के लिए एक सलाह जारी की है, जिसमें राज्य सरकारों से रोड टैक्स पर छूट जैसे अन्य लाभ देने का अनुरोध किया गया है.
Scrap Policy: 1.5% या 20,000 तक की छूट
मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई मोटर, किआ, होंडा कार्स, टोयोटा, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर, रेनॉल्ट इंडिया, निसान इंडिया, स्कोडा और वोक्सवैगन इंडिया जैसे यात्री वाहनों के निर्माता नई कार की एक्स-शोरूम कीमत का 1.5% या 20,000, जो भी कम हो, की छूट देंगे. यह छूट मालिक द्वारा पिछले छह महीनों में स्क्रैप किए गए यात्री वाहन के लिए है और केवल एक वर्ष की सीमित अवधि के लिए वैध है.
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Scrap Policy: कमर्सियल वाहनों पर अतिरिक्त छूट
टाटा मोटर्स, वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स, अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फोर्स मोटर्स, इसुजु मोटर्स और एसएमएल इसुजु जैसे वाणिज्यिक वाहनों के निर्माताओं ने 3.5 टन से अधिक सकल वाहन भार वाले वाणिज्यिक कार्गो वाहन के लिए एक्स-शोरूम कीमत का 3% और 3.5 टन से कम सकल वाहन भार वाले वाणिज्यिक कार्गो वाहन के लिए 1.5% की छूट की पेशकश की है. लाभ का दावा केवल वाहन के मालिक द्वारा किया जा सकता है.
Scrap Policy: स्क्रैपेज सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य
इस योजना का लाभ उठाने के लिए खरीदारों को स्क्रैपेज सर्टिफिकेट जमा करना होगा. स्क्रैप किए गए वाहन का विवरण राष्ट्रीय वाहन रजिस्टर में भी दर्ज करना होगा जिसे वाहन सिस्टम कहा जाता है.
Scrap Policy: व्हीकल स्क्रैपेज सर्टिफिकेट कैसे मिलता है?
कार को स्क्रैप करने से पहले आरटीओ को स्क्रैपिंग के बारे में एक मेल करना होगा. इसके बाद आरसी कॉपी और चेसिस नंबर, स्क्रैप डीलर का पूरा पता और उससे ली गई मंजूरी की कॉपी अपने रजिस्टर्ड आरटीओ को सौंपना होगा. इसे बाद आपकी कार को डी- रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा. आसान भाषा में बोले तो, आपकी कार नष्ट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है.
जब आप RTO से सर्टिफिकेट लगेंगे इसके बाद आपको रजिस्टर्ड स्क्रैपर के पास जाना होगा, जिसका पूरा पता आपने RTO को मेल में दिया था. आप राज्य सरकार की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपर्स की लिस्ट को देख सकते हैं. इसके बाद अपने सुविधा अनुसार नजदीकी स्क्रैप से अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं.
इसके बाद जरूरी दस्तावेज के साथ स्क्रैपर को सौंपना पड़ता है. यहां कार के इंजन ऑयल, गियरबॉक्स ऑयल, एंटी-फ्रीज, हुड, दरवाजे, इंटीरियर, ड्राइवशाफ्ट, वायरिंग हार्नेस, वाहन पहचान संख्या (VIN) और फ्यूल टैंक जैसे पार्ट्स को अलग कर दिया जाता है. हालाकिं दूसरे पार्ट्स को दोबारा इस्तेमाल के लिए रख लिया जाता है, लेकिन वाहन पहचान संख्या (VIN) को स्क्रैपर्स छह महीने के लिए एक प्रूफ के लिए रख लेते हैं.
कार के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन को सफलतापूर्वक ध्वस्त करने से पहले कार का चेसिस नंबर हटा दिया जाए. अपनी कार या वाहन को डी-रजिस्टर करने और वाहन स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए स्क्रैप किए गए वाहन के फोटोग्राफिक सबूत के साथ चेसिस नंबर को आरटीओ में प्रस्तुत किया जाना चाहिए. MoRTH द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रमाणित स्क्रैप डीलर को आपकी कार या वाहन से संबंधित सभी दस्तावेजों की एक भौतिक और डिजिटल प्रति रखनी चाहिए. कार के मालिक को यह सुनिश्चित करने के लिए स्क्रैपिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करने की सलाह दी जाती है कि जमा किए गए भागों का अनधिकृत गतिविधियों के लिए फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता है.