नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में प्रवेश करने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि सबरीमला मंदिर मामले में हमारे फैसले की वजह से ही हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे.
मुस्लिम महिलाओं को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में प्रवेश करने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है और उसने केंद्र को नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने पुणे के एक दंपती की याचिका पर केंद्र को जवाब देने का निर्देश दिया. पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से कहा कि वह केरल के सबरीमला मंदिर से जुड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण इस मामले पर सुनवाई करेगी. पीठ ने कहा, ‘‘केवल एक ही वजह है कि हम आपको सुन सकते हैं और वह सबरीमला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है.’
पुणे के एक युगल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देश में मुस्लिम महिलाओं के मस्जिदों में प्रवेश पर प्रतिबंध को "अवैध और असंवैधानिक" घोषित की मांग की है. साथ ही इसे महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है.