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CJI के खिलाफ आरोप : न्यायालय की पूर्व कर्मी ने आंतरिक समिति की रिपोर्ट की प्रति मांगी

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नयी दिल्ली : प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली उच्चतम न्यायालय की पूर्व कर्मचारी ने मंगलवार को आंतरिक समिति की रिपोर्ट की प्रति की मांग की. समिति ने सीजेआई को क्लीन चिट दी है. न्यायमूर्ति एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की आंतरिक समिति ने सीजेआई को […]

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नयी दिल्ली : प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली उच्चतम न्यायालय की पूर्व कर्मचारी ने मंगलवार को आंतरिक समिति की रिपोर्ट की प्रति की मांग की. समिति ने सीजेआई को क्लीन चिट दी है.

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न्यायमूर्ति एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की आंतरिक समिति ने सीजेआई को क्लीन चिट देते हुए सोमवार को कहा था कि उसे महिला के आरोपों में कोई दम नजर नहीं आया. समिति ने यह भी फैसला दिया कि रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जायेगा. न्यायमूर्ति बोबडे को लिखे पत्र में महिला ने आरोप लगाया है कि जांच समिति के कामकाज में पारदर्शिता का अभाव था और अब उन्हें आदेश की प्रति मुहैया नहीं कराना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा और न्याय का पूरी तरह से उपहास होगा.

महिला ने आरोप लगाया कि पहली सुनवाई के दौरान उन्हें इस बारे में नहीं बताया गया कि मौजूदा सुनवाई आंतरिक है, लेकिन अब उन्हें रिपोर्ट देने से इनकार करने के लिए आंतरिक कार्यवाही के नियमों का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उन्हें रिपोर्ट पाने का अधिकार है. बयान में आगे यह भी कहा गया है कि अगर सीजेआई को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रिपोर्ट की प्रति दी जा रही है तो शिकायतकर्ता भी इसकी हकदार है.

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