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लॉकडाउन के दौरान मास्‍क और सोशल डिस्‍टेंसिंग का सख्‍ती से हो पालन : गृह मंत्रालय

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केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs ) ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क (Masks) पहनने, सामाजिक दूरी (Social Distance) कायम करने और पांच या इससे अधिक लोगों के जमा नहीं होने जैसे नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए ताकि कोरोना वायरस (Coronavirus ) को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन (lockdown) प्रभावी तरह से लागू किया जा सके.

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नयी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने, सामाजिक दूरी कायम करने और पांच या इससे अधिक लोगों के जमा नहीं होने जैसे नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन प्रभावी तरह से लागू किया जा सके.

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गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने अपनी दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी सार्वजनिक स्थल पर पांच या इससे अधिक लोग जमा नहीं हों. उन्होंने कहा सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर थूकना नहीं चाहिए.

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श्रीवास्तव ने कहा कि बुजुर्गों, जो लोग स्वस्थ नहीं हैं और छोटे बच्चों के माता-पिता को घर से काम के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि कार्यस्थलों पर शरीर का तापमान जांचने के लिए स्क्रीनिंग और हैंड सैनेटाइजर्स का इस्तेमाल अनिवार्य होना चाहिए. श्रीवास्तव ने कहा कि लॉकडाउन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शराब, गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर पाबंदी रहनी चाहिए.

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गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 12380 और मरने वालों की संख्या 414 हो गयी है. इनमें पिछले 24 घंटों के दौरान सामने आये संक्रमण के 941 और मरीजों की मौत के 37 मामले भी शामिल है.

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