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झारखंड-बिहार समेत देश के इन राज्यों ने दी लॉकडाउन में छूट, जानिए कहां मिली कितनी ढील?

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केंद्र सरकार की ओर से कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश में लागू लॉकडाउन को लेकर दी गयी छूट के लिए जारी दिशानिर्देश के बाद देश में बिहार-झारखंड समेत कई राज्यों ने ढील दी है.

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नयी दिल्ली/पटना/रांची : केंद्र सरकार की ओर से कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश में लागू लॉकडाउन को लेकर दी गयी छूट के लिए जारी दिशानिर्देश के बाद देश में बिहार-झारखंड समेत कई राज्यों ने ढील दी है. इसमें सबसे पहले दक्षिण भारतीय राज्य केंद्र सरकार के बाद कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं. इसके मुताबिक, राज्य में परिवहन निगम की बसें और प्राइवेट बसें चलेंगी. सभी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. सभी ट्रेनों को राज्य के भीतर चलने की अनुमति दी जाएगी. कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा और अन्य क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों अनुमति दी जाएगी. रविवार को पूरे राज्य में पूरी तरह लॉकडाउन रहा करेगा.

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Also Read: लॉकडाउन में सख्ती और छूट पर कर्नाटक सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, क्या दूसरे राज्य अपनाएंगे ये राह

झारखंड : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर दी जाने वाली छूट को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है. गाइडलाइन के अनुसार, कंटेनमेंट जोन के बाहर इंडस्ट्रीयल एरिया में औद्योगिक गतिविधियों की छूट दी गयी है. इसके साथ ही निर्माण कार्य, गोदाम, हार्डवेयर, निर्माण कार्य से जुड़े दुकान, किताब दुकान, स्टेशनरी दुकान और टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े रीटेल आउटलेट खुले सकेंगे.

नगर निगम को छोड़कर पूरे राज्‍य में मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे टीवी और आइटी से संबंधित सर्विस सेंटर खुले रहेंगे. इसमें कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर से जुड़े प्रोडक्ट जैसे फ्रिज, एसी, कूलर शामिल हैं. ये सभी दुकानें पूरे राज्य के ऐसे इलाके में खुलेंगी, जो नगर निगम क्षेत्र से बाहर होंगी.

इसके अलावा, निजी कार्यालय, ई-कॉमर्स (गैर जरूरी और जरूरी), शराब की दुकानें भी खुलेंगी. राज्य के अंदर और राज्य के बाहर जाने के लिए भाड़े पर गाड़ी ली जा सकती है. इसके अलावा पहले दी गयी सारी रियायतें वैसी ही रहेंगी. गाइडलाइन जारी करने के साथ ही मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया और कहा, ‘आप सभी से आग्रह है कि सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें. आपस में दूरी रखें पर दिलों को जोड़े रखें’.

बिहार : केंद्र सरकार के स्तर पर लॉकडाउन 4.0 की समयसीमा 17 से 31 मई तक करने के बाद राज्य सरकार ने भी इससे संबंधित अहम दिशानिर्देश जारी कर दिया है. राज्य गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश के तहत राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय (जिला मुख्यालय को छोड़कर) को रेड जोन के रूप में चिन्हित करते हुए इसकी घोषणा की गयी है.

इन क्षेत्रों में सिर्फ उन्हीं सामानों की दुकानें खुली रहेंगी, जिन्हें खोलने की अनुमति पहले से गृह विभाग ने दे रखी हैं. पहले से जारी आदेश में जिन सामानों के दुकानों को खोलने की छूट दी गयी है. उसके अलावा, अन्य दुकानें नहीं खुलेगी. वहीं, रेड जोन में उन्हीं गतिविधियों की छूट रहेगी, जिन्हें पहले से छूट दी गयी है. इसके अतिरिक्त कोई नयी छूट नहीं प्रदान नहीं की गयी है. तमाम प्राबंदी पहले के समान की लागू रहेगी.

दिल्ली : लॉकडाउन 4.0 आज से पूरे देशभर शुरू हो गया है. केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके बावजूद सभी राज्य अपने-अपने अनुसार कई तरह के छूट जारी कर रहे हैं. इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हम लॉकडाउन में कुछ छूट देने जा रहे हैं. उन्होंने कहा, दिल्ली में अब तक कोविड-19 के कुल 10,054 मामले आये हैं, 4,485 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं. हमने लॉकडाउन की अवधि का उपयोग कोविड-19 से निपटने की व्यवस्था करने में किया, लेकिन अब हमें धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा में आगे बढ़ना होगा.

शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, 10 साल से कम उम्र के लोग, गर्भवती महिलाओं और ऐसे लोग जिनको दूसरी बिमारी है उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. सभी सरकारी और सभी प्राइवेट दफ्तर अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल जाएंगे, पर प्राइवेट दफ्तर कोशिश करें कि जितना ज्यादा घर से काम किया जा सके, उतना घर से काम किया जाए.

पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया जाता है. निजी कार्यालय, यहां तक ​​कि शॉपिंग मॉल के अंदर भी 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं. 21 मई से अंतरजिला बसों की अनुमति दी जाएगी और 27 मई से 2 लोगों के साथ ऑटो-रिक्शा संचालित हो सकते हैं. ब्यूटी पार्लर और सैलून खोल सकते हैं, लेकिन सभी उपकरणों को सैनिटाइज करना होगा.

राजस्थान : कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर राजस्थान में नाई की दुकानें, सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति होगी, टैक्सी और कैब को 2 यात्रियों के साथ राज्य के ऑरेंज और ग्रीन जोन में अनुमति दी जाएगी.

गुजरात : गुजरात में कंटेनमेंट और नॉन-कंटेनमेंट जोन होंगे. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी. स्कूल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे. ब्यूटी पार्लर और सैलून केवल नॉन-कंटेनमेंट जोन में संचालित करने की अनुमति होगी. गुजरात में कंटेनमेंट और नॉन-कंटेनमेंट जोन होंगे. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी.

हैदराबाद : हैदराबाद के राज्य मंत्रिमंडल ने 31 मई तक राज्य में लॉकडाउन का विस्तार करने का निर्णय लिया है. सिर्फ कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन ‘ग्रीन जोन’ होंगे. मुख्यमंत्री केसी राव ने कहा कि हैदराबाद में ऑटो और कैब सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी. ऑटो में 2 और कैब में 3 यात्रियों को अनुमति होगी. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में सैलून काम कर सकते हैं. राज्य में ई-कॉमर्स गतिविधियां भी 100 फीसदी कार्य कर सकती हैं.

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