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राजधानी पटना में दो महीने बाद आज से खुलेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल रहेंगे बंद

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करीब दो महीने की लंबी अवधि के बाद पटना जिले की सभी मार्केटिंग व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सोमवार से खुल जायेंगे. मगर शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे. कॉम्प्लेक्सों को ऑड-इवन के नियमों का पालन करना होगा.

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पटना : करीब दो महीने की लंबी अवधि के बाद पटना जिले की सभी मार्केटिंग व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सोमवार से खुल जायेंगे. मगर शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे. कॉम्प्लेक्सों को ऑड-इवन के नियमों का पालन करना होगा. मसलन कॉम्प्लेक्स की 30 में से 15 दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जबकि अन्य 15 दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी. दुकानों व प्रतिष्ठानों को एक-एक छोड़कर इस प्रकार खोला जायेगा कि परिसर में भीड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हो. इसको लेकर संबंधित मार्केट के एसोसिएशन ने दुकानों को चिह्नित कर उनकी मार्किंग कर दी है. सभी दुकानों को सुबह 10 से शाम छह बजे तक खोला जा सकेगा.

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कपड़ा, बर्तन व फर्नीचर की दुकानें कल खुलेंगी

जिला प्रशासन के नये गाइडलाइन के अनुसार जिले की सभी दुकान व प्रतिष्ठानों को सोमवार से पुनर्निर्धारित दिन व समय के अनुसार खोलने का निर्देश दिया गया है. अनिवार्य दुकानों के अतिरिक्त सोमवार को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल व निर्माण सामग्री से संबंधित दुकान ही खोली जायेंगी. कपड़ा, बर्तन, जूता-चप्पल, ड्राइ क्लीनर्स, स्पोर्ट्स/खेलकूद सामग्री, फर्नीचर व सोने-चांदी की दुकानें अब हर हफ्ते मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही खुल सकेंगी.

प्रखंड मुख्यालयों में कई दुकानें रहेंगी बंद

प्रखंड मुख्यालय (जिला मुख्यालय को छोड़कर) को रेड जोन के रूप में घोषित है. इसलिए प्रखंड मुख्यालय में सिर्फ किराना, डेयरी, मेडिकल, इ-कॉमर्स, फल-सब्जी मंडी, पशु चारा, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, सभी अस्पताल, होम डिलीवरी सेवा (रेस्टोरेंट आदि से), अनाज मंडी, कृषि कार्य से जुड़े सभी प्रतिष्ठान, मीट-मछली की दुकानें ही खुलेंगी. पटना सदर को छोड़ कर अन्य प्रखंड मुख्यालयों में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल व निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें तो खुल सकेंगी, लेकिन कपड़ा, बर्तन, जूता-चप्पल, ड्राइ क्लीनर्स, स्पोर्ट्स/खेलकूद सामग्री, फर्नीचर व सोने-चांदी की दुकानों के खोलने पर पाबंदी रहेगी.

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा चुनौती

बाजारों में दुकान व प्रतिष्ठान खोलने का समय नये सिरे से निर्धारित करने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना बड़ी चुनौती होगी. खास कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में पुलिस व प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी. प्रशासन ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इसलिए दुकानदार से लेकर ग्राहकों को भी मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा. डीएम कुमार रवि ने कहा कि भीड़ कम करने के उद्देश्य से नयी व्यवस्था तैयार की गयी है. सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट दुकानों से ही खरीदारी करें. लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. तमाम एसडीओ व डीएसपी अपने-अपने क्षेत्रों में इस पर निगरानी रखेंगे.

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