18.8 C
Ranchi
Sunday, February 9, 2025 | 09:11 am
18.8 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

हजारीबाग में पानी टैंकर, मोटर सेट और सोलर लाइट खरीद में घोटाला

Advertisement

हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड अंतर्गत ताजपुर पंचायत में पानी टैंकर खरीद में सरकारी राशि का घोटाला किया गया है. एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) की प्रारंभिक जांच में इसकी पुष्टि हुई है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

रांची : हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड अंतर्गत ताजपुर पंचायत में पानी टैंकर खरीद में सरकारी राशि का घोटाला किया गया है. एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) की प्रारंभिक जांच में इसकी पुष्टि हुई है. जांच के दौरान एसीबी ने पाया कि 14वें वित्त आयोग की राशि से पानी टैंकर, मोटर सेट और सोलर लाइट की खरीद में सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है. इसमें ताजपुर पंचायत के मुखिया मो शौकत खां, पंचायत सचिव देवानंद प्रसाद और आपूर्तिकर्ता डीएस इंटरप्राइजेज के संचालक शिवशंकर पंडित, हजारीबाग की संलिप्तता सामने आयी है.

- Advertisement -

अनुसंधानकर्ता ने जांच में यह भी पाया है कि ताजपुर प्रखंड की 20 अन्य पंचायतों में भी पानी के टैंकर खरीद में संबंधित मुखिया, पंचायत सचिव और आपूर्तिकर्ता की मिलीभगत से गड़बड़ी की गयी है. उक्त 20 पंचायतों में से 16 में आपूर्तिकर्ता डीएस इंटरप्राइजेज, हजारीबाग ही है. इसलिए जरूरी है कि उक्त पंचातयों की भी मामले में विस्तृत जांच की जाये.

मामले में एसीबी ने सिर्फ ताजपुर पंचायत के मुखिया मो शौकत खां व पंचायत सचिव देवानंद प्रसाद को ही आरोपी बनाया है. आपूर्तिकर्ता डीएस इंटरप्राइजेज के संचालक शिवशंकर पंडित निजी व्यक्ति हैं, इसलिए इसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की धारा 1988 के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है.

शिव शंकर पंडित के खिलाफ गृह विभाग जिला पुलिस को जांच की अनुमति दे सकता है. ऐसा नहीं होने पर मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में आवेदन देकर आइपीसी की धारा 319 के तहत शिव शंकर पंडित काे आरोपी बनाया जा सकता है. इस मामले में हजारीबाग के एएसीबी एसपी ने मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को पत्र भेज सभी पंचायतों में हुई गड़बड़ी की जांच की अनुमति मांगी थी, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली है.

एसीबी ने की पुष्टि, एसपी ने जांच की अनुमति मांगी

चौपारण प्रखंड की 20 पंचायतों में भी पानी टैंकर खरीद में गड़बड़ी

ताजपुर पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव व आपूर्तिकर्ता पर संदेह

posted by : Pritish sahay

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें