21.1 C
Ranchi
Tuesday, February 4, 2025 | 09:29 pm
21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

एसबीआई से 20 लाख की निकासी पर टीडीएस से बचने के लिए इन नियमों की रखनी होगी जानकारी

Advertisement

अगर आप एसबीआई (SBI) के ग्राहक हैं और एक साल में अपने खाते से 20 लाख रुपये की नकदी निकासी करते हैं, तो टीडीएस से बचने के लिए कुछ नियमों की जानकारी रखना जरूरी है. देश के सबसे बड़े बैंक ने ट्वीट के जरिए टीडीएस से बचने के लिए खास नियमों की जानकारी दी है. बैंक ने अपने ग्राहकों को बताया है कि सालाना 20 लाख रुपये तक कैश निकासी पर टीडीएस (TDS) से बचा जा सकता है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

नयी दिल्ली : अगर आप एसबीआई (SBI) के ग्राहक हैं और एक साल में अपने खाते से 20 लाख रुपये की नकदी निकासी करते हैं, तो टीडीएस से बचने के लिए कुछ नियमों की जानकारी रखना जरूरी है. देश के सबसे बड़े बैंक ने ट्वीट के जरिए टीडीएस से बचने के लिए खास नियमों की जानकारी दी है. बैंक ने अपने ग्राहकों को बताया है कि सालाना 20 लाख रुपये तक कैश निकासी पर टीडीएस (TDS) से बचा जा सकता है.

- Advertisement -

दरअसल, अगर बीते तीन साल में कोई इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं फाइल किया गया है और सालाना 20 लाख या इससे अधिक की नकदी निकासी की जाती है, तो सेक्शन 194एन के तहत टीडीएस कट जाता है. आइए, जानते हैं कि एसबीआई ने टीडीएस से बचने के लिए कौन-कौन से नियमों की जानकारी दी है.

टीडीएस से बचने के नियम

  • इसके लिए सबसे पहले तो आपको बैंक में अपने पैन कार्ड की डिटेल्स जमा करनी होगी. अगर आपने पहले से ही पैन कार्ड डिटेल्स (PAN Card) दी है, तो दोबारा इसे जमा करने की जरूरत नहीं है.

  • पैन कार्ड न होने की वजह से टैक्स देयता बढ़ जाती है.

तीन साल के एक बार भी आईटीआर दाखिल नहीं करने वालों को देना होगा ब्याज

  • सालाना 20 लाख रुपये की कैश की निकासी करते हैं, तो पैन जमा करने या न करने की स्थिति में कोई ब्याज नहीं देना होगा.

  • अगर 20 लाख 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का कैश की निकासी करते हैं और पैन कार्ड डिटेल्स जमा किया है तो आपको 2 फीसदी टैक्स कट सकता है. वहीं, पैन​ डिटेल्स नहीं जमा करने की स्थिति में 20 फीसदी टीडीएस देना पड़ सकता है.

  • अगर किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपये से अधिक का कैश विड्रॉल किया है और पैन कार्ड डिटेल्स जमा है तो 5 फीसदी टीडीएस देना होगा. अगर पैन कार्ड डिटेल्स नहीं जमा है तो 20 फीसदी टीडीएस देना होगा.

एसबीआई ने यह भी बताया है कि जिन ग्राहकों ने बीते 3 साल में से किसी भी साल के इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो उनसे 1 करोड़ रुपये की अधिक निकासी पर 2 फीसदी की दर से टैक्स काटा जाता रहेगा.

Also Read: PAN या Aadhaar की जानकारी छिपाई तो टीडीएस और टीसीएस में 25% की छूट नहीं मिलेगी

Posted By : Vishwat Sen

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें