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Unlock 3.0 : मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़कर भागलपुर में आज से खुलेंगी सभी दुकानें, इन नियमों का करना होगा पालन

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भागलपुर: जिले में शनिवार से कंटेंमेंट जोन को छोड़ कर अन्य क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों की अनुमति दे दी गयी है. इन क्षेत्रों में मॉल व शॉपिंग कॉम्पलेक्स को छोड़ कर सभी दुकानें खुलेंगी. रात 10 से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. इस संबंध में भागलपुर डीएम प्रणव कुमार ने आदेश जारी कर दिया है. भागलपुर जिले में अनलॉक-3 को लेकर गृह विभाग द्वारा दिये निर्देशों का ही पालन किया जायेगा. इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है. डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि मॉल व शॉपिंग कॉम्पलेक्स को छोड़ कर सभी जगहों की सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गयी है. इस दौरान मास्क व सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों का पालन करना होगा. अगर किसी दुकान में लापरवाही सामने आती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

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भागलपुर: जिले में शनिवार से कंटेंमेंट जोन को छोड़ कर अन्य क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों की अनुमति दे दी गयी है. इन क्षेत्रों में मॉल व शॉपिंग कॉम्पलेक्स को छोड़ कर सभी दुकानें खुलेंगी. रात 10 से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. इस संबंध में भागलपुर डीएम प्रणव कुमार ने आदेश जारी कर दिया है. भागलपुर जिले में अनलॉक-3 को लेकर गृह विभाग द्वारा दिये निर्देशों का ही पालन किया जायेगा. इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है. डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि मॉल व शॉपिंग कॉम्पलेक्स को छोड़ कर सभी जगहों की सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गयी है. इस दौरान मास्क व सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों का पालन करना होगा. अगर किसी दुकान में लापरवाही सामने आती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

बिहार सरकार का निर्देश

बिहार सरकार ने जो निर्देश जारी किया है, उसे जिला मुख्यालय, सभी अनुमंडल मुख्यालय, सभी प्रखंड मुख्यालय, नगर निगम, सुलतानगंज नगर परिषद और नवगछिया व कहलगांव नगर पंचायत में 16 अगस्त तक लागू किया जाना है. शुक्रवार को डीएम ने निर्देश जारी कर सभी एसडीओ, बीडीओ, सीओ, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर आयुक्त को लागू करने कहा है.

ये कार्यालय खुले रहेंगे

– केंद्र सरकार : रक्षा, ट्रेजरी, पेट्रोलियम, एलपीजी, पीएनजी, आपदा प्रबंधन, विद्युत जनरेशन, डाकघर, एनआइसी, अर्ली वार्निंग एजेंसी.

– राज्य सरकार : पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्नि व आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, निर्वाचन, जेल, जिला प्रशासन, कोषागार, आइटी सेवाएं, विद्युत, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, खाद्य व असैनिक आपूर्ति, जल संसाधन, कृषि, पशुपालन, नगर निकाय, वन विभाग, समाज कल्याण.

निजी कार्यालय में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य करने की अनुमति-

सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के सभी अस्पताल, डिस्पेंसरी, चिकित्सकीय उपकरण की दुकानें, प्रयोगशालाएं, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस पूर्व की तरह कार्यरत रहेंगे.- सभी चिकित्साकर्मी, पशुपालन सेवा को अनुमति होगी

टैक्सी व ऑटो परिचालन को अनुमति

जिले की सभी परिवहन सेवाएं निलंबित रहेंगी. लेकिन, टैक्सी व ऑटो रिक्शा के परिचालन की अनुमति होगी. कुछ गतिविधियों के लिए निजी वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी. वस्तुओं के परिवहन की अनुमति होगी. सरकारी वाहनों और सरकारी स्टाफ को ढोनेवाले निजी वाहनों को उनके कार्यालय परिचय पत्र के आधार पर अनुमति दी जायेगी. आवश्यक सेवा के लिए घर से कार्य स्थल तक आवागमन की अनुमति होगी

निर्माण व कृषि संबंधी गतिविधि को अनुमति

– निर्माण व कृषि संबंधी गतिविधि व इससे संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. सभी पूजास्थल सर्वसाधारण के लिए बंद रहेंगे. किसी भी धार्मिक समागम की अनुमति नहीं दी जायेगी.

– स्वतंत्रता दिवस : जिला, अनुमंडल, प्रखंड, नगर निकाय व पंचायत स्तर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह व अन्य समारोह सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग करते हुए आयोजन की अनुमति होगी.

-रात्रि कर्फ्यू : कुछ स्थितियों को छोड़ कर रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के आवागमन पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा रहेगा.कंटेनमेंट जोन : जिले के सभी कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन होगा और सिर्फ अनिवार्य गतिविधियों की ही अनुमति होगी.

– शिक्षण संस्थान : जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, शोध, कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे. ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी.मनोरंजन : जिले के सभी सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, योग संस्थान, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल बंद रहेंगे.

– समारोह : सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व अन्य बड़ा जमावड़ा वाले आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे.

– विशेष निर्देश : 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, को-मोर्बिडिटिज से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बहुत जरूरी हुए बिना बाहर नहीं निकलेंगे.

– कार्यालय : भारत व राज्य सरकार के कार्यालय में 50 प्रतिशत स्टाफ ही कार्यरत रहेंगे.

– दुकान व प्रतिष्ठान : जिले के सभी व्यावसायिक व निजी स्थापनाओं को सामान्य रूप से कार्य करने की अनुमति, पर शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे. रेस्तरां, ढाबा, भोजनालय को सिर्फ होम डिलीवरी के लिए ही खोला जायेगा.

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