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Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

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Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
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कोरोना संकट के बीच अनलॉक-4 में बिहार, कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन

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कोरोना संकट के बीच बिहार अनलॉक-4 में दाखिल हो गया है. 6 सितंबर तक जारी लॉकडाउन के बाद 7 सितंबर से राज्य में केंद्र सरकार के अनलॉक-4 का आदेश प्रभावी हो गया है. खास बात यह है कि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. केंद्र सरकार ने 29 अगस्त को अनलॉक-4 के लिए आदेश जारी किया था. पहले यह व्यवस्था थी कि राज्य सरकार अपने स्तर से लॉकडाउन या अनलॉक को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर सकती थी. हालांकि, अनलॉक-4 में केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य सरकार कोई नया आदेश जारी नहीं कर सकती है. इस लिहाज से बिहार में नया आदेश लागू करने के लिए केंद्र सरकार से इजाजत लेनी होगी. अगर अनलॉक-4 की गाइडलाइन को देखें तो 21 सितंबर से सौ लोगों की मौजूदगी में सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे. इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी होगा. शादी और अंतिम संस्कार में भी 21 सितंबर से 100-100 लोग शामिल हो सकेंगे. सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बंद रहेंगे. 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर चालू किए जा सकेंगे. 7 सितंबर से एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर व्यक्ति के आने-जाने या सामान लाने-ले जाने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा.

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कोरोना संकट के बीच बिहार अनलॉक-4 में दाखिल हो गया है. 6 सितंबर तक जारी लॉकडाउन के बाद 7 सितंबर से राज्य में केंद्र सरकार के अनलॉक-4 का आदेश प्रभावी हो गया है. खास बात यह है कि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. केंद्र सरकार ने 29 अगस्त को अनलॉक-4 के लिए आदेश जारी किया था. पहले यह व्यवस्था थी कि राज्य सरकार अपने स्तर से लॉकडाउन या अनलॉक को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर सकती थी. अनलॉक-4 में केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य सरकार कोई नया आदेश जारी नहीं कर सकती है. इस लिहाज से बिहार में नया आदेश लागू करने के लिए केंद्र सरकार से इजाजत लेनी होगी. अगर अनलॉक-4 की गाइडलाइन को देखें तो 21 सितंबर से सौ लोगों की मौजूदगी में सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे. इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी होगा. शादी और अंतिम संस्कार में भी 21 सितंबर से 100-100 लोग शामिल हो सकेंगे. सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बंद रहेंगे. 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर चालू किए जा सकेंगे. 7 सितंबर से एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर व्यक्ति के आने-जाने या सामान लाने के साथ ही ले जाने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा.

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