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सरकारी कर्मियों के सभी बकाये का होगा भुगतान

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राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का फरवरी 2020 से पहले के बकाये वेतन व अन्य राशि के भुगतान का फैसला किया है.

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रांची : राज्य सरकार ने सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारियों का फरवरी 2020 से पहले के बकाये वेतन व अन्य राशि के भुगतान का फैसला किया है. बकाये राशि की निकासी की एक किस्त अधिकतम पांच लाख रुपये होगी. एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो ही किस्त का भुगतान किया जायेगा.

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वित्त विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है सरकार ने कोविड-19 में राजस्व की कमी के कारण फरवरी 2020 के पहले के बकाये वेतन आदि के भुगतान पर पाबंदी लगा रखी थी. इसके तहत कर्मचारियों का वेतन, मानदेय, संविदा राशि और पारिश्रमिक आदि का भुगतान नहीं हो रहा था.

विभिन्न विभागों द्वारा फरवरी 2020 से पहले के बकाये के भुगतान का अनुरोध किया जा रहा था. इसके आलोक में सरकार ने फरवरी के पहले के बकाये के भुगतान का फैसला किया है. इसके आलोक में अक्तूबर माह में पहली किस्त के रूप में पांच लाख रुपये तक की निकासी की जा सकेगी.

अधिकतम 10 लाख तक की ही निकासी

एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो किस्त यानी 10 लाख रुपये तक की निकासी बकाया भुगतान के लिए की जा सकेगी. यानी अगर किसी कर्मचारी के पांच लाख रुपये तक बकाया है, तो अक्तूबर में एक ही किस्त में उसके बकाये का भुगतान हो सकेगा. अगर बकाया पांच लाख रुपये से अधिक है तो दूसरे किस्त में उसका भुगतान होगा. एक वित्तीय वर्ष में किसी कर्मचारी का अधिकतम 10 लाख रुपये तक बकाये का भुगतान किया जा सकेगा.

posted by: sameer oraon

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