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Driving Licence Updates : ड्राइविंग लाइसेंस बनना हो चुका है शुरू, जान लें यह बात नहीं होगी परेशानी

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Driving Licence Updates : ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर जान लें ये new mv rules. Driving license jharkhand में बनना शुरू. coronavirus काल में जान लें ये नियम…

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यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. जी हां… छह माह बाद अब आपका ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस बन सकेगा. झारखंड परिवहन विभाग ने इस संबंध में निर्णय लिया है. खबरों की मानें तो, सभी डीटीओ और संबंधित अधिकारियों को विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया जायेगा. विभाग के अनुसार ड्राइविंग व लर्निंग लाइसेंस पहले की तरह ही बनेंगे, लेकिन कोविड-19 के मद्देनजर व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन नजर आयेगा.

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यह बदलाव : ड्राइविंग टेस्ट के दौरान पहले की तरह काफी संख्या में स्लॉट नहीं होंगे. बल्कि कम संख्या में स्लॉट पर ड्राइविंग टेस्ट लिया जायेगा. इस दौरान सोशल डिस्टैसिंग का पालन विभाग की ओर से कराया जायेगा. ड्यूटी पर तैनात अफसर व कर्मी मास्क पहने रहेंगे. जरूरत के मुताबिक हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे. यही काम ड्राइविंग टेस्ट देने वाले लोगों को भी करना होगा. सैनिटाइजर का भी उपयोग आवश्यक होगा.

टेस्ट की वीडियोग्राफी : बताया जा रहा है कि टेस्ट की वीडियोग्राफी भी विभाग करा सकता है. लाइसेंस के लिए थम्ब इंप्रेशन भी जरूरी होता है. इसकी भी व्यवस्था विभाग की ओर से की जायेगी. बता दें कि कोविड-19 को लेकर अप्रैल से ही ड्राइविंग व लर्निंग लाइसेंस बनाने का काम ठप है. यही वजह है कि 31 अक्तूबर तक विभाग की ओर से ड्राइविंग व लर्निंग लाइसेंस के मद्देनजर राहत दी गयी है.

मंगलवार से ड्राइविंग व लर्निंग लाइसेंस बनाने का कार्य शुरू : अब विभाग द्वारा संभवत: मंगलवार से ड्राइविंग व लर्निंग लाइसेंस बनाने का कार्य शुरू कर दिया जायेगा. 31 अक्तूबर के बाद विभाग ड्राइविंग व लर्निंग लाइसेंस के मामले में और मोहलत नहीं देगा. इसके बाद जांच के दौरान पकड़े जाने पर लोगों पर कार्रवाई की जायेगी.

जानें ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया

-पहले आप सारथी वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन फार्म डाउनलोड करें.

-स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार फॉर्म को भरने का काम करें.

-‘जमा करें’ पर क्लिक करें

-यदि आवेदक एक नाबालिग है, तो फॉर्म के प्रिंट आउट लें और पार्ट D को भर लें. उसके बाद निकटतम आरटीओ में जाकर लाइसेंस देनेवाले अधिकारियों की मौजूदगी में पार्ट D पर माता-पिता / संरक्षक द्वारा सिग्नेचर कराना होता है.

-आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें ( जैस उम्र का प्रमाण, पते का प्रमाण, लर्नर लाइसेंस नंबर)

-सबमिट करने के बाद एक वेब एप्लिकेशन नंबर आपको प्राप्त होगा, जो बाद में एप्लिकेशन स्थिति को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है.

-आवेदन पूरा हो जाने के बाद, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको कन्फर्मेशन मैसेज भेज दिया जाएगा.

Posted By : Amitabh Kumar

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

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