27.1 C
Ranchi
Tuesday, February 25, 2025 | 04:46 pm
27.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

27 नवंबर को हाईकोर्ट सुनाएगा कंगना के ऑफिस पर बीएमसी की कार्रवाई का फैसला

Advertisement

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के ऑफिस पर मनपा द्वारा की गई तोड़क कार्रवाई पर बांबे हाईकोर्ट आगामी 27 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी. फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से मुंबई महानगरपालिका की तोड़क कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर 2020 को इस मामले की सुनवाई पूरी करअपना फैसला सुरक्षित रख दिया था. न्यायमूर्ति एसजे काथावाला व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ 27 नवंबर को अपना फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के ऑफिस पर मनपा द्वारा की गई तोड़क कार्रवाई पर बांबे हाईकोर्ट आगामी 27 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी. फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से मुंबई महानगरपालिका की तोड़क कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर 2020 को इस मामले की सुनवाई पूरी करअपना फैसला सुरक्षित रख दिया था. न्यायमूर्ति एसजे काथावाला व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ 27 नवंबर को अपना फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की है.

मुंबई मनपा ने पिछले माह रनौत के बंगले में अवैध निर्माण किए जाने को लेकर वहां पर तोड़क कार्रवाई की थी. मनपा के मुताबिक रनौत ने मनपा की अनुमति के बिना अपने घर में बदलाव किया है. उनकी मुआवजे की मांग आधारहीन है और यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. जबकि रनौत ने अपनी याचिका में मनपा की कार्रवाई को नियमों के विपरीत बताया था और मनपा से दो करोड़ रुपए के नुकसान हर्जाने की मांग की थी. कंगना रनौत की याचिका के अनुसार मनपा ने तोड़क कार्रवाई को लेकर जारी की गई नोटिस पर जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया है.

गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा था कि यदि मनपा कंगना रनौत की तरह हर मामले में कार्रवाई को लेकर तेजी दिखाती तो मुंबई शहर आज रहने लायक बेहतरीन जगह होती थी. यह कहते हुए खंडपीठ ने मनपा को आगे कार्रवाई करने से रोक दिया था.

Also Read: Ashiesh Roy Death : ‘ससुराल सिमर का’ फेम आशीष रॉय का निधन, लॉकडाउन में इलाज के लिए मांगी थी सबसे मदद

एक्ट्रेस कंगना रनौत की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता बिरेंद्र सराफ ने दावा किया था कि मनपा ने दुर्भावना के तहत मेरे मुवक्किल के खिलाफ कार्रवाई की है क्योंकि मेरे मुवक्किल ने राज्य सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी की थी. इसके अलावा शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने मेरे मुवक्किल को धमकाया भी था.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें
Home होम Videos वीडियो
News Snaps NewsSnap
News Reels News Reels Your City आप का शहर