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EPFO ने जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने की अवधि अगले साल 28 फरवरी माह तक बढ़ायी, पेंशनधारकों की नहीं रुकेगी पेंशन

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नयी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पेंशनधारकों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने की अवधि अगले साल 28 फरवरी तक बढ़ा दी है. इससे ईपीएफओ से जुड़े करीब 35 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा. इस दौरान पेंशनधारकों की पेंशन जारी रहेगी.

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नयी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पेंशनधारकों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने की अवधि अगले साल 28 फरवरी तक बढ़ा दी है. इससे ईपीएफओ से जुड़े करीब 35 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा. इस दौरान पेंशनधारकों की पेंशन जारी रहेगी.

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श्रम मंत्रालय के मुताबिक, पेंशनधारकों ने 30 नवंबर, 2020 तक जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं करा पाये हैं, उन्हें अगले साल फरवरी माह तक पेंशन हर माह की तरह मिलती रहेगी. जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए उन्हें 28 फरवरी, 2021 तक समयसीमा मिल गयी है.

साथ ही कहा गया है कि जीवन प्रमाणपत्र जमा करनेवाले बुजुर्गों को कोविड-19 संक्रमण से प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर बढ़ाया गया है. इससे ईपीएफओ से जुड़े करीब 35 लाख पेंशनधारकों को लाभा मिलने की संभावना है.

ईपीएफओ से जुड़े पेंशनधारक फिलहाल 30 नवंबर तक जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं. यह जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगा. इसके लिए बुजुर्गों को घर से जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने की सुविधा दी गयी है.

इसके लिए बुजुर्ग देश के तीन लाख 65 हजार सामान्य सेवा केंद्रों, एक लाख 36 हजार बैंक शाखाओं, डाकघरों और एक लाख 90 हजार डाकियों तथा ग्रामीण डाक सेवकों के जरिये अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं.

मालूम हो कि इससे पहले केंद्र सरकार ने कोरोना संकट को लेकर भारत सरकार के लाखों पेंशनधारकों को जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने की आखिरी तारीख दो महीने बढ़ा दी थी. अब उन्हें 31 दिसंबर, 2020 के बजाये 28 फरवरी, 2021 तक अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

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