21.1 C
Ranchi
Tuesday, March 11, 2025 | 04:13 am
21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

आपके बैंक अकाउंट में अभी तक नहीं आया है इनकम टैक्स रिफंड, तो फिर ऑनलाइन ऐसे चेक करें स्टेटस

Advertisement

Income Tax Refund Status : क्या आपने इस साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किया है? अगर आपने रिर्टन दाखिल किया है, तो क्या अभी तक आपको रिफंड (Refund) नहीं मिला है? आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करके बहुत अच्छा किया है. हर किसी को इनकम टैक्स रिटर्न जरूर दाखिल करना चाहिए. इसके कई फायदे हैं. सबसे पहले तो टैक्स रिफंड क्लेम (Tax Refund Claim) करने के लिए आपको रिटर्न दाखिल करना जरूरी है. जब आप रिटर्न दाखिल करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) उसका एसेसमेंट करता है. आपका अगर रिफंड बनता है, तो वह सीधे बैंक अकाउंट (Bank Account) में क्रेडिट कर दिया जाता है. अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी तक रिफंड का पैसा नहीं आया है, तो आप ऑनलाइन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Income Tax Refund Status : क्या आपने इस साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किया है? अगर आपने रिर्टन दाखिल किया है, तो क्या अभी तक आपको रिफंड (Refund) नहीं मिला है? आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करके बहुत अच्छा किया है. हर किसी को इनकम टैक्स रिटर्न जरूर दाखिल करना चाहिए. इसके कई फायदे हैं. सबसे पहले तो टैक्स रिफंड क्लेम (Tax Refund Claim) करने के लिए आपको रिटर्न दाखिल करना जरूरी है. जब आप रिटर्न दाखिल करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) उसका एसेसमेंट करता है. आपका अगर रिफंड बनता है, तो वह सीधे बैंक अकाउंट (Bank Account) में क्रेडिट कर दिया जाता है. अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी तक रिफंड का पैसा नहीं आया है, तो आप ऑनलाइन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं. आइए, जानते हैं कि उसकी क्या है प्रक्रिया…

ऐसे करें स्टेटस चेक

  • इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस दो वेबसाइट्स www.incometaxindia.gov.in या www.tin-nsdl.com पर विजिट करके चेक किया जा सकता है.

  • इनमें से किसी भी वेबसाइट पर लॉनिग करें और Status of Tax Refunds टैब पर क्लिक करें.

  • अपना पैन नंबर और एसेसमेंट ईयर डालें जिस साल के लिए रिफंड पेंडिंग है.

  • अगर डिपार्टमेंट ने रिफंड प्रोसेस कर दिया है, तो आपको एक मेसेज मिलेगा, जिसमें मोड ऑफ पेमेंट, रेफरेंस नंबर, स्टेटस और रिफंड की तारीख का जिक्र होगा.

गलत जानकारी देने पर टैक्स रिफंड में होती है देर

  • टैक्स डिपार्टमेंट के रिफंड में देरी करने या इनकार करने की कई वजह हो सकती हैं.

  • करदाता द्वारा आईटीआर फॉर्म में गलत बैंक अकाउंट डिटेल देने पर समस्या आती है.

  • आईटीआर भरते बैंक डिटेल सही होनी चाहिए.

  • बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और 11 डिजिट का आईएफसी कोड सही-सही भरा होना चाहिए.

  • जो बैंक अकाउंट आप रिफंड पाने के लिए दे रहे हैं, वह ई-फाइलिंग अकाउंट और पैन से जुड़ा हो.

  • रिफंड की गणना करते समय हुई गलती भी रिफंड मिलने में देरी या इनकार की एक वजह हो सकती है.

Also Read: 7th Pay Commission : 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार जल्द देगी नए साल का तोहफा, पेंशनर्स को भी होगा फायदा

ऐसे कर सकते हैं गलती में सुधार

  • स्टेटस रिपोर्ट से अगर आपको लगता है कि आईटीआर भरते समय आपने बैंक डीटेल में कोई गलती की है, तो आप इसे सुधार सकते हैं.

  • आपको ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉगिन करना होगा.

  • इसके बाद My Account पर जाएं और Refund re-issue request पर क्लिक करें.

  • फिर दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें और अपने बैंक की सही जानकारी डालें.

Also Read: MACPS/Indian Army : सेना के जवान भी अब ले सकेंगे मकान का किराया भत्ता, मोदी सरकार ने पेश की यह स्कीम

Posted By : Vishwat Sen

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें
Home होम Videos वीडियो
News Snaps NewsSnap
News Reels News Reels Your City आप का शहर