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Driving Licence / Vehicle Registration Validity : निश्चिंत रहें, बढ़ गयी है आपके ड्राइविंग लाइसेंस और कागजात की वैधता

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अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और फिटनेश सर्टिफिकेट की वैधता( वैलिडिटी ) खत्म हो गयी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार ने वाहनों से जुड़े नियमों में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया है और राहत दी है.

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अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और फिटनेश सर्टिफिकेट की वैधता( वैलिडिटी ) खत्म हो गयी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार ने वाहनों से जुड़े नियमों में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया है और राहत दी है. अगर इन सब अहम डॉक्यूमेंट्स में से किसी की वैलिडिटी खत्म हो गयी है यह वैद्यता 1 फरवरी 2020 से खत्म हुई तो अब 31 मार्च 2021 तक इसे वैध माना जायेगा.

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मार्च 2021 तक बढ़ी वैधता

सरकार ने इसकी समय सीमा मार्च 2021 तक बढ़ा दी है ताकि आप इन कामों की वजह से ज्यादा परेशान ना हों औऱ कोरोना संक्रमण के दौरा में आप आराम से इन जरूरी काम को भी करा सकें. यह फैसला लेते हुए यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मिनिस्ट्री ने जानकारी दी कि ड्राइविंग लाइसेंस के साथ- साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, गाड़ी की परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता खत्म हो गयी है तो उसे 31 मार्च तक वैध माना जायेगा.

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सरकार का यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है कई लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस सहित कई जरूरी कागजात की वैधता खत्म होने के बाद से परेशान था ऐसे में तारीख का बढ़ना और नये साल में मार्च तक का वक्त मिलना बड़ी राहत है.

चौथी बार बढ़ी तारीख

कोरोना संक्रमण के मद्देजनर यह पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार ने इन परेशानियों को समझा है. यह चौथी बार है जब सरकार इन कागजात के वैधता की तारीख को बढ़ा रही है कमर्शियल वाहन मालिकों ने सरकार से कुछ और रियायत की अपील की थी. इन्होंने सरकार से कहा था कि ऐसे वक्त को देखते हुए उन्हें और राहत मिलनी चाहिए कई ऐसे वाहन है जो इस डर से सड़क पर नहीं है क्योंकि अहम कागजात की वैधता खत्म हो रही है.

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सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को दिया गया आदेश

केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को इस नियम को लागू करने की अपील की है. सरकार इसका ध्यान रख रही है कि किसी को भी वाहन चलाते वक्त परेशानी का सामना ना करना पड़ा. अब निजी और बड़े वाहन मालिक भी बगैर डर के सड़क पर वाहन चलवा सकेंगे.

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