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अब 20 किलो से अधिक निकला कचरा, तो खुद निबटाएं, कंपोस्टर नहीं लगाने पर देना होगा नगर निगम को जुर्माना

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इसे शीघ्र ही अमलीजामा पहनाया जायेगा. खासकर होटलों, मॉल, रेस्तरां आदि बड़े-बड़े संस्थानों में कचरा अधिक मात्रा में निकलता है. ये संस्थान अपना कचरा सड़क पर गिराते हैं.

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पटना. जिन संस्थानों में 20 किलो से अधिक कचरा निकलता है. ऐसे संस्थानों को कचरा का खुद निबटारा करना होगा. इसके लिए कंपोस्टर लगाना अनिवार्य होगा.

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इसके लिए निगम सख्ती से नियम का पालन करायेगा. ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है. इसे लेकर निगम तैयारी कर रहा है.

इसे शीघ्र ही अमलीजामा पहनाया जायेगा. खासकर होटलों, मॉल, रेस्तरां आदि बड़े-बड़े संस्थानों में कचरा अधिक मात्रा में निकलता है. ये संस्थान अपना कचरा सड़क पर गिराते हैं.

कभी-कभी तो कचरा कलेक्शन करनेवाली गाड़ी के चले जाने के बाद ये कचरा जमा कर देते हैं. होटल बचे हुए खाने को भी सड़क पर जमा कर देते हैं.

शहर में स्वच्छता को लेकर निगम ने बड़े-बड़े संस्थानों को कचरे का निबटारा करने के लिए कहा है. सूखा व गीला कचरा को अलग-अलग कर निबटारा करना है.

निगम के आधिकारिक सूत्र ने बताया कि इसे लेकर निगम की आेर से बड़े संस्थानों को सूचित किया जा रहा है.

हाल ही में इसे लेकर जागरूकता लाने के लिए बड़े-बड़े संस्थानों के बीच स्वच्छता रैंकिंग भी जारी की गयी थी.

सख्ती से होगा अनुपालन

निगम सूत्रों के अनुसार संस्थानों से निकलनेवाले कचरे का निबटारा कराने के लिए नियम का सख्ती से पालन होगा. ऐसा नहीं करनेवाले पर जुर्माना लगाया जा सकता है.

अभी छोटी दुकानों से कचरा लेने पर मासिक 100 रुपये लिया जा रहा है. होटल, रेस्टोरेंट से 500 रुपये, स्टार होटल से 5000 रुपये, कॉमर्शियल, सरकारी, कोचिंग, शिक्षण संस्थानों से 500 रुपये लिया जा रहा है. बड़े संस्थानों में कंपोस्टर लगाने के लिए निगम की ओर से प्रेरित किया जायेगा.

Posted by Ashish Jha

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