26.4 C
Ranchi
Saturday, February 8, 2025 | 02:20 pm
26.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Panchayat Election 2021 : बिहार में धरना प्रदर्शन से नहीं होगी आम लोगों को परेशानी, यहां देंगे धरना तो दर्ज होगी FIR…

Advertisement

चुनाव लड़नेवाले प्रत्याशी अगर किसी व्यक्ति के घर के सामने घरेलू जीवन में दखल देने के लिए उनके घरों के सामने प्रदर्शन या धरना आयोजित करने पर धारा 143 के तहत प्राथमिकी दर्ज होगी. इसके लिए छह माह का कारावास भी हो सकता है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

पटना. पंचायत चुनाव के मैदान में उतरनेवाले प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता पर विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है.

- Advertisement -

चुनाव लड़नेवाले प्रत्याशी अगर किसी व्यक्ति के घर के सामने घरेलू जीवन में दखल देने के लिए उनके घरों के सामने प्रदर्शन या धरना आयोजित करने पर धारा 143 के तहत प्राथमिकी दर्ज होगी. इसके लिए छह माह का कारावास भी हो सकता है.

आदर्श आचार संहिता के तहत कई निर्देश जारी किये गये हैं. इसके तहत किसी भी व्यक्ति के मकान के सामने उनके विचारों और कार्यों के विरोध में प्रदर्शन करने या धरना देने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए.

पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को इस बात का ध्यान रखा जाना है जिसमें दूसरे प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं की निजी जीवन के किसी भी पहलू पर जिसका सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध न हो तो टीका-टिप्पणी नहीं की जा सकती है. इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी.

प्रत्याशियों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी वर्ग, जाति या सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाला कोई काम नहीं किया जाये. अगर ऐसा है तो यह प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का मामला बन जायेगा.

प्रत्याशियों को इस बात की भी ध्यान रखना है कि दूसरे प्रत्याशियों के द्वारा जारी किये गये पोस्टरों को न तो हटाया जा सकता है और नहीं उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ की जा सकती है. स्थायी व गतिशील वाहनों पर लगे लाउडस्पीकरों का प्रयोग सुबह छह से पहले और रात के 10 बजे के बाद नहीं करना है.

Posted by Ashish Jha

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें