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बच्चों की फीस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, प्राइवेट स्कूलों को मिली बड़ी राहत

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राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के दौरान फीस में छूट दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया. सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्राइवेट स्कूल में अभिभावकों को बची हुई फीस चुकानी पड़ेगी इसमें कोई राहत नहीं दी जायेगी. 5 मार्च से स्कूलों को फीस वसूलने की इजाजत दी गयी है.अभिभावकों को कोर्ट ने राहत प्रदान करते हुये फीस को 6 किस्तों में चुकाने की छूट भी दी है.

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प्राइवेट स्कूल फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभिभावकों को बड़ा झटका दिया है. अब अभिभावकों को 100 फीसद फीस का भुगतान करना होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अभिभावकों को अगर एक साथ फीस देने में परेशानी हो तो वह किस्तों में पैसा दे सकते हैं. छह किस्तों में अभिभावक स्कूल को पैसा दे दें.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के दौरान फीस में छूट दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया. सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्राइवेट स्कूल में अभिभावकों को बची हुई फीस चुकानी पड़ेगी इसमें कोई राहत नहीं दी जायेगी. 5 मार्च से स्कूलों को फीस वसूलने की इजाजत दी गयी है.अभिभावकों को कोर्ट ने राहत प्रदान करते हुये फीस को 6 किस्तों में चुकाने की छूट भी दी है.

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हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि स्कूल बढ़ी हुई फीस ना लें. 5 मार्च 2021 से छात्रों से सत्र 2019-20 में तय फीस के हिसाब से ही पैसे लें. पहले ट्यूशन का 70 फीसद देने का फैसला हुआ था. अब कोर्ट ने कहा है कि तय फीस पूरी देनी होगी.

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कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी व्यवस्था दी है कि जो अभिभावक फीस नहीं दे पाये है उनके बच्चों को परीक्षा या क्लासेज से बेदखल नहीं किया जा सकेगा. स्कूल फीस वसूली के लिये उन पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जा सकेगा. छात्र की फीस जमा नहीं होने पर उसे स्कूल से बेदखल नहीं किया जा सकेगा.

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