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Corona New Strain: कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर भारतीय रेलवे अलर्ट, विशेष गाइडलाइंस जारी, यात्रा करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें…

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Corona New Strain: कोरोना के नए स्ट्रेन ने फिर एक बार सरकार और प्रशासन की बेचैनी बढ़ा दी है. देश के कई राज्यों में फिर तेजी से कोरोना वायरस से संक्रमित लोग पाए जा रहे है. इसे देखते हुए भारतीय रेलवे ने सख्ती बढ़ा दी है.

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Corona New Strain: कोरोना के नए स्ट्रेन ने फिर एक बार सरकार और प्रशासन की बेचैनी बढ़ा दी है. देश के कई राज्यों में फिर तेजी से कोरोना वायरस से संक्रमित लोग पाए जा रहे है. इसे देखते हुए भारतीय रेलवे ने सख्ती बढ़ा दी है. कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए रेलवे अब सख्ती बरत रही है. अब रेलवे प्रशासन ने स्टेशनों पर ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों के लिए जरूरी गाइडलाइंस पालन करने की सलाह दे रहा है.

रेलवे ने किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए इन गाइडलाइंस का पालन करने का आग्रह यात्रियों से किया है. रेलवे के इन गाइडलाइंस में मास्‍क पहनने और आरोग्‍य सेतु एप डाउनलोड करने जैसी अहम सलाहें दी गई हैं. वहीं, यात्रा के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए रेलवे अब सख्ती बरत रही है.

यात्रा करने के दौरान जो लोग मास्क नहीं पहने थे, उन लोगों से जुर्माना वसूला गया. गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले यात्रियों से हर्जाना के रूप में रुपये की वसूली की गई. बता दें कि रेलवे के गाइडलाइंस के अनुसार रेलवे स्‍टेशन पर एंट्री केवल वहीं यात्री कर सकेंगे, जिनके पास कन्‍फर्म टिकट होगा.

इसके साथ ही रेलवे स्‍टेशन से बाहर निकलने के लिए भी टिकट दिखाना जरूरी होगा. यात्रियों को यात्रा के समय से करीब 90 मिनट पहले स्‍टेशन पहुंचना अनिवार्य है. ताकि थर्मल स्‍क्रीनिंग की प्रक्रिया को पूरी की जा सके. रेलवे स्‍टेशन पर सभी यात्रियों की थर्मल स्‍क्रीनिंग होगी. ट्रेन में एंट्री करते समय और यात्रा के दौरान मास्‍क पहना जरूरी होगा.

सफर के पहले सभी यात्रियों के लिए आरोग्‍य सेतु एप्प को डाउनलोड करना जरूरी है. यात्रा के दौरान कंबल, चादर, पर्दे रेलवे की ओर से उपलब्‍ध नहीं कराए जाएंगे. इसके साथ ही यात्रियों को सुविधा के लिहाज से कम से कम लगेज रखने की सलाह दी गई है. ट्रेन पर चढ़ते समय और यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को पालन करना यात्रियों के लिए जरूरी है. यात्रियों के लिए गंतव्‍य स्‍थान (डेस्टिनेशन स्‍टेट/यूटी) के हेल्‍थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.

Posted by: Radheshyam Kushwaha

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