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कंगना रनौत ने कर्नाटक HC से कि यह अपील , मुंबई की एक कोर्ट ने अभिनेत्री के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट

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Kangana Ranaut, Karnataka High Court: अभिनेत्री कंगना रनौत ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर किसान आंदोलन के खिलाफ ट्वीट करने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है. बता दे कि अभिनेत्री के खिलाफ शिकातकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 504, 108 के तहत अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गयी थी. इससे पहले 9 अक्टूबर, 2020 को तुमकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) ने न्यायिक पुलिस स्टेशन (कथासंधर) को कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था.

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  • कंगना रनौत ने कर्नाटक हाईकोर्ट से की यह मांग

  • किसान आंदोलन के खिलाफ ट्वीट करने के आरोप में कंगना पर कर्नाटक में दर्ज है एफआईआर

  • मुंबई की एक कोर्ट ने कंगना के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट

अभिनेत्री कंगना रनौत ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर किसान आंदोलन के खिलाफ ट्वीट करने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है. बता दे किअभिनेत्री के खिलाफ शिकातकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 504, 108 के तहत अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गयी थी. इससे पहले 9 अक्टूबर, 2020 को तुमकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) ने न्यायिक पुलिस स्टेशन (कथासंधर) को कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था.

लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक कंगना के खिलाफ शिकायतकर्ता रमेश नाइक एल द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत यह शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि कंगना रनौत ने 21 सितंबर 2020 को अपने ट्विटर अकाउंट @KanganaTeam’ से एक ट्वीट पोस्ट किया है. अपने ट्वीट में कंगना ने कहा था कि जो लोग जो लोग दंगों के कारण सीएए के बारे में गलत सूचना और अफवाह फैलाते हैं, वही लोग हैं अब कृषि कानूनों के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं और देश में आतंक पैदा कर रहे हैं, वे आतंकवादी हैं. इसके आगे कंगना ने लिखा था कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने क्या कहा था, लेकिन उन्हें गलत सूचना फैलाना पसंद है.

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शिकायतकर्ता द्वारा दिए गये दलील में आरोप लगाया गया है कि कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट जो भी सामग्री पोस्ट किया है उसके आधार पर उनपर लगाये गये सारे आरोप स्पष्ट रूप से आरोप सिद्ध कर रहे हैं. दलील के जरिये यह आरोप लगाया गया कि इस तरह के बयान से युवाओं के मन में हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े हो सकते हैं.

कंगना के खिलाफ दायर की गयी याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि कंगना के ट्वीट से विभिन्न समूहों के बीच टकराव की स्थिति हो सकती है. साथ ही बताया गया कि न तो पुलिस अधिकारी और न ही सरकार ने कंगना के इन ट्वीट्स पर अंकुश लगाने और जांच करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की है, साथ ही सरकार उपरोक्त नामजद आरोपी के खिलाफ अब तक कोई मामला भी नहीं दर्ज कर पायी है.

इधर कंगना के की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में अभिनेत्री कंगना के पेश ना होने के बाद मुम्बई की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है.

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Posted By: Pawan Singh

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