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कुछ हवाई अड्डों पर कोरोना प्रोटोकॉल का नहीं हो रहा अनुपालन, लगाया जा सकता है जुर्माना : DGCA

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DGCA, airport operators, COVID19 protocols : नयी दिल्ली : नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कुछ हवाई अड्डों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किये जाने को गंभीरता से लिया है. महानिदेशालय ने चेतावनी दी है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किये जानेवाले हवाईअड्डों पर जुर्माना लगाया जा सकता है.

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नयी दिल्ली : नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कुछ हवाई अड्डों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किये जाने को गंभीरता से लिया है. महानिदेशालय ने चेतावनी दी है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किये जानेवाले हवाईअड्डों पर जुर्माना लगाया जा सकता है.

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नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा है कि सभी हवाई अड्डे के परिचालक फेस मास्क पहनने और सोशल डिस्टैंसिंग का अनुपालन कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार करना सुनिश्चित करें. साथ ही महानिदेशालय ने कहा है कि कुछ हवाई अड्डों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन संतोषजनक नहीं है.

प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर स्पॉट जुर्माना लगाया जा सकता है. डीजीसीए ने कहा है कि कुछ हवाई अड्डों की निगरानी के दौरान पाया गया है कि कोराना प्रोटोकॉल का अनुपालन संतोषजनक नहीं है. इसलिए, सभी हवाई अड्डे के संचालकों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें.

साथ ही डीजीसीए ने कहा है कि फेस मास्क ठीक से पहनने, नाक और मुंह ढंकने के साथ-साथ हवाई अड्डे के परिसर के भीतर सामाजिक दूरी के मानदंडों को बनाये रखने के निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाये. वहीं, सभी हवाई अड्डे के संचालकों से प्रोटोकॉल के तहत निगरानी बढ़ाने के लिए कहा गया है. साथ ही कानून के अनुसार, दंडात्मक कार्रवाई करने और स्पॉट जुर्माना वसूलने की चेतावनी दी है.

कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने को लेकर स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ तलाशी ली जायेगी. मालूम हो कि इससे पहले डीजीसीए ने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों का निलंबन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया था.

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