Lalu Yadav News, Fodder Scam Case, रांची न्यूज : बिहार के पूर्व सीएम व राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े इस चारा घोटाले में इन्हें जमानत मिली. अब ये जेल से बाहर आ जायेंगे. अदालत ने लालू प्रसाद को पांच-पांच लाख रुपए जुर्माना राशि जमा करने और 1-1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी. आपको बता दें कि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लालू प्रसाद यादव का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है. इससे पहले वे रांची के रिम्स में इलाजरत थे.
दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की ओर से एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट से जमानत देने का आग्रह किया गया था. इससे पहले जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दाखिल जमानत याचिका खारिज कर दी थी. सीबीआई की दलील को सही मानते हुए अदालत ने लालू की जमानत याचिका खारिज की थी. लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि अदालत ने लालू प्रसाद को पांच-पांच लाख रुपए जुर्माना राशि जमा करने और 1-1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है. लालू प्रसाद को पासपोर्ट जमा कराने, अपना फोन नंबर और पता नहीं बदलने आदि की भी शर्तें लगायी गयी हैं. यह मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े आरसी- 38ए/96 से संबंधित है. करीब 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला है.
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आपको बता दें कि चारा घोटाला के चार मामलों में लालू प्रसाद यादव जेल की सजा काट रहे थे. पिछले दिनों लालू प्रसाद की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर सजा की आधी अवधि पूरी करने के आधार पर जमानत की गुहार लगाई गयी थी. लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षि मंडल के अनुसार 9 अप्रैल 2021 को दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद की सजा की आधी अवधि पूरी हो गयी है. रांची की सीबीआइ कोर्ट ने दुमका कोषागार मामले में लालू यादव को सात साल की सजा सुनाई है. चारा घोटाले में लालू प्रसाद की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई तथा Breaking News in Hindi से अपडेट के लिए बने रहें।
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