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Without Identity Card Vaccination : बिना पहचान पत्र वाले का भी होगा टीकाकरण, केंद्र सरकार ने एसओपी जारी कर विशेष सत्र आयोजित करने का दिया निर्देश

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केंद्र के एसओपी में लिखा गया है कि वर्तमान में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड और पेंशन डॉक्यूमेंट इन सातों में किसी एक आइडी प्रूफ देने पर टीकाकरण होता है. पर मंत्रालय द्वारा सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित हो, इसे ध्यान में रखा गया है. खासकर उनलोगों का भी जिनके पास इन सात में से एक भी कागजात नहीं हैं. कई राज्य सरकारों ने इस बाबत मुद्दा उठाया था. इसमें देखा गया है कि इस तरह के लोगों में भी कोरोना संक्रमण का खतरा है. ऐसे में इन्हें टीकाकरण से वंचित नहीं रखा जा सकता है.

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Jharkhand News, Without Documents Vaccination In Jharkhand रांची : वैसे लोग जिनके पास सात निर्धारित पहचान पत्र नहीं है और न ही मोबाइल है, उनका भी टीकाकरण होगा. इसके लिए विशेष सत्र आयोजित किया जायेगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे संबंधित एसओपी जारी किया है. झारखंड सरकार ने दूरस्थ इलाकों में मोबाइल नेटवर्क, पहचान पत्र की समस्या और मोबाइल नंबर होने की समस्या की बात केंद्र के पास रखी थी. ऐसे लोगों के टीकाकरण में छूट देने की मांग की गयी थी. इसके बाद केंद्र सरकार ने एसओपी जारी किया है.

केंद्र के एसओपी में लिखा गया है कि वर्तमान में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड और पेंशन डॉक्यूमेंट इन सातों में किसी एक आइडी प्रूफ देने पर टीकाकरण होता है. पर मंत्रालय द्वारा सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित हो, इसे ध्यान में रखा गया है. खासकर उनलोगों का भी जिनके पास इन सात में से एक भी कागजात नहीं हैं. कई राज्य सरकारों ने इस बाबत मुद्दा उठाया था. इसमें देखा गया है कि इस तरह के लोगों में भी कोरोना संक्रमण का खतरा है. ऐसे में इन्हें टीकाकरण से वंचित नहीं रखा जा सकता है.

टेक्निकल एक्सपर्ट के परामर्श पर तैयार किया गया है एसओपी

केंद्र सरकार ने लिखा है कि टेक्निकल एक्सपर्ट से परामर्श के बाद ऐसे समूहों के टीकाकरण के लिए दिशा-निर्देश बनाया गया है. ऐसे लोग खासकर विभिन्न धर्मों के साधु, संत, कैदी, मानसिक संस्थानों में भर्ती मरीज, ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्ग, भिखारी, पुनर्वास केंद्र में रहने वाले लोगों का टीकाकरण होना है. इसके लिए जिला टास्क फोर्स ऐसे लोगों को चिह्नित करेगा.

इसके लिए राज्य सरकार भी स्पष्ट निर्देश जारी करे. जिला स्तर पर ऐसे लोगों की अधिकतम संख्या की जानकारी देनी होगी. इन समूहों में एक प्रमुख समन्वयक बनाये जायेंगे. समन्वयक के पास पहचान पत्र और मोबाइल नंबर होना चाहिए. इसी तरह कारावास में जेल अधीक्षक प्रमुख समन्वयक होंगे. जिला के नोडल अधिकारी समन्वयक को निर्धारित करेंगे. इसके बाद जिला टीकाकरण पदाधिकारी ऐसे लोगों के लिए टीकाकरण सत्र का आयोजन करेंगे.

कोविन सिस्टम में विशेष टीकाकरण सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जायेगी. जिसमें लाभुक के नाम, उम्र, जेंडर दर्ज होंगे. ऐसे लोगों को टीकाकरण कराकर स्थल पर ही डिजिटल प्रमाण पत्र दिये जायेंगे.

Posted By : Sameer Oraon

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