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पहले ई पास बनाओ फिर होगी झारखंड में इंट्री , परिवहन विभाग ने जारी किया ये दिशा निर्देश, पढ़ें पूरी खबर

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केंद्र सरकार के अलावा झारखंड सहित अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को ई-पास से छूट दी गयी है. वहीं पहले की तरह राज्य से होकर गुजरने वाले वाहनों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी.

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Jharkhand E Pass News Today रांची : निजी और व्यावसायिक निबंधित वाहनों का ई-पास रहने पर ही झारखंड में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी. इस संबंध में बुधवार को परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है. कहा गया है कि झारखंड के अंदर व्यावसायिक वाहनों से यात्रा करने पर ई-पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन निजी वाहन से एक जिला से दूसरे जिला जाना चाहते हैं, तो ई-पास लेकर ही यात्रा करनी होगी.

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केंद्र सरकार के अलावा झारखंड सहित अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को ई-पास से छूट दी गयी है. वहीं पहले की तरह राज्य से होकर गुजरने वाले वाहनों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी.

झारखंड आनेवाले सभी लोगों का निबंधन अनिवार्य :

हवाई, रेल, सड़क मार्ग से झारखंड में प्रवेश करनेवाले सभी लोगों को अपना निबंधन www.jharkhandtravel.nic.in पर करना अनिवार्य होगा. यह निबंधन यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पूर्व करना जरूरी होगा. झारखंड में प्रवेश करने के बाद का निबंधन मान्य नहीं होगा.

बाहर से आनेवाले लोगों को पहले की तरह सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सात दिनों तक होम कोरेंटिन में रहना होगा. स्थानीय प्रशासन की ओर से इस पर नजर रखी जायेगी. केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार, खनन, निर्माण, औद्योगिक, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े लोगों के अलावा 72 घंटे के अंदर राज्य से लौट जानेवाले लोगों को होम काेरेंटिन से छूट दी गयी है.

10 जून तक बसों पर रोक :

राज्य में बसों का परिचालन 10 जून की सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित रखा गया है, लेकिन औद्योगिक व खनन प्रतिष्ठान जिला प्रशासन से अनुमति लेकर अपने कर्मियों को बस से ले जा सकेंगे. जिला प्रशासन भी जरूरत के मुताबिक बसों का उपयोग कर सकेगा.

राज्य में प्रतिदिन दोपहर तीन बजे से अगले दिन सुबह छह बजे तक हवाई व रेल से यात्रा करनेवाले यात्रियों व अंतिम संस्कार में शामिल लोगों के साथ ही कोविड-19 के नियंत्रण के लिए जानेवाले लोगाें का आवागमन पर रोक नहीं होगा.

Posted By : Sameer Oraon

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