13.1 C
Ranchi
Sunday, February 16, 2025 | 03:24 am
13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

हॉर्स ट्रेडिंग मामले में अनुसंधान पर झारखंड हाइकोर्ट का रोक लगाने से इनकार, आरोपी अनुराग गुप्ता को दी गयी बड़ा राहत

Advertisement

मामले में जांच जारी रहेगी. हालांकि अदालत ने प्रार्थी को अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर 11 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी. अदालत ने आइए याचिका पर राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई अब 11 अगस्त को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा व अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि इस मामले में अनुराग गुप्ता निर्दोष हैं. उन पर लगा आरोप बेबुनियाद है. पुलिस के पास आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Anurag Gupta Horse Trading Cases रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने राज्यसभा चुनाव हॉर्स ट्रेडिंग मामले में आरोपी सीआइडी के पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता की ओर से दायर क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई की. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी और राज्य सरकार की दलीलों को सुना. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने हॉर्स ट्रेडिंग मामले के अनुसंधान व निचली अदालत की प्रोसिडिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

मामले में जांच जारी रहेगी. हालांकि अदालत ने प्रार्थी को अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर 11 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी. अदालत ने आइए याचिका पर राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई अब 11 अगस्त को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा व अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि इस मामले में अनुराग गुप्ता निर्दोष हैं. उन पर लगा आरोप बेबुनियाद है. पुलिस के पास आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है.

सीआरपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है. उनके खिलाफ पीसी एक्ट का कोई मामला नहीं बनता है. इसके बावजूद पीसी एक्ट लगाने का आवेदन दिया गया. प्रार्थी की ओर से मामले का अनुसंधान व निचली अदालत की प्रोसिडिंग पर रोक लगाने का आग्रह किया गया. वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन व अधिवक्ता मनोज कुमार ने प्रार्थी की दलील का विरोध करते हुए कहा कि प्रार्थी को जमानत मिली हुई है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की बात बेमानी है.

अनुसंधानकर्ता को जांच में पर्याप्त सबूत मिला है. इसके बाद अनुसंधानकर्ता ने निचली अदालत में पीसी एक्ट लगाने का आवेदन दिया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सीआइडी के पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता ने क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर की है. साथ ही आइए याचिका दायर कर पीसी एक्ट लगाने की कार्यवाही को चुनौती दी है.

Posted By : Sameer Oraon

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें