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Jharkhand News : लातेहार के इस थाना में लगा था उल्टा तिरंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गये महुआडांड SDPO

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Jharkhand News (लातेहार) : लातेहार जिला अंतर्गत महुआडांड थाना परिसर के थाना प्रभारी चेंबर में उल्टा तिरंगा लगा था, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया. इस चेंबर में महुआडांड SDPO ने पत्रकारों के साथ मुखातिब भी हुए, लेकिन उन्होंने भी उल्टे लगे तिरंगे को नहीं देखा.

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Jharkhand News (चंद्रप्रकाश सिंह, लातेहार) : झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत महुआडांड थाना परिसर के थाना प्रभारी चेंबर में उल्टा तिरंगा लगा था, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया. इस चेंबर में महुआडांड SDPO ने पत्रकारों के साथ मुखातिब भी हुए, लेकिन उन्होंने भी उल्टे लगे तिरंगे को नहीं देखा. जब पत्रकारों ने पूछा, तो इसका ठीकरा उन्होंने थाना प्रभारी पर ही मढ़ दिया.

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बुधवार को महुआडांड SDPO राजेश कुजूर प्रेसवार्ता में इतने मशगूल रहे कि उन्हें टेबल पर उल्टा लगा तिरंगा तक नहीं दिखा. हालांकि इस बाबत पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह चेंबर महुआडांड थाना प्रभारी का है. इसमें गलती थाना प्रभारी की है. SDPO महोदय थाना प्रभारी पर ठीकरा फोड़कर चलते बने.

लेकिन, सवाल उठता है कि SDPO महोदय का ध्यान इतनी बड़ी गलती की ओर क्यों नहीं गया. भले ही थाना प्रभारी का चेंबर है, लेकिन जब इसी चेंबर में पत्रकारों से मुखातिब होने के लिए SDPO श्री कुजूर आये, तो उनका इस ओर ध्यान क्यों नहीं गया. जबकि, जब कोई अधिकारी किसी अन्य जगह पर आते हैं, तो उसका बखूबी मुआयना करते हैं.

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तिरंगे के अपमान पर 3 साल की है सजा

राष्ट्रीय ध्वज का एक सख्त आचार संहिता है. इसका पालन करना सभी का कर्तव्य है. राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत धारा-2 में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर सजा का प्रावधान है. इसके तहत 3 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों हो सकता है.

जानें तिरंगे का कैसे रखे मान

– तिरंगे को कभी उल्टा नहीं लहराना या पकड़ना चाहिए
– सजावट के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते
– कभी भी जमीन पर स्पर्श नहीं करना चाहिए
– किताब, कॉपी या किसी भी वस्तु में तिरंगे का उपयोग नहीं कर सकते
– तिरंगे पर कुछ नहीं लिख सकते हैं
– तिरंगे का कोई हिस्सा फटा नहीं होना चाहिए

Posted By : Samir Ranjan.

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